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छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल की सजा - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया कि पीड़िता 1 सितंबर 2017 के दिन करीब 12 बजे खान प्रबंधक नौरोजाबाद के कार्यालय में बैठी थी, तभी आरोपी प्रेमलाल पाण्डेय आया और पंप बंद होने की बात कह कर उसे अपने साथ ले गया। पंप का बिजली स्विच चेक करने के दौरान प्रेमलाल ने महिला को पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता किसी तरह अपने को छुड़ाकर वहां से भागी और घटना की बात साथी कर्मियों रेखा,लता एवं भानू से कही। साथ ही पूरी घटना से खान प्रबंधक को अवगत कराया। छेड़खानी की शिकार महिला की शिकायत पर नौरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 3(2), (5क) अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से आरोपी को अधिकतम दण्ड देने का आग्रह किया था। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त प्रेमलाल पाण्डेण के विरूद्ध दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल की सजा – फोटो : अमर उजाला

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उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया कि पीड़िता 1 सितंबर 2017 के दिन करीब 12 बजे खान प्रबंधक नौरोजाबाद के कार्यालय में बैठी थी, तभी आरोपी प्रेमलाल पाण्डेय आया और पंप बंद होने की बात कह कर उसे अपने साथ ले गया। पंप का बिजली स्विच चेक करने के दौरान प्रेमलाल ने महिला को पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता किसी तरह अपने को छुड़ाकर वहां से भागी और घटना की बात साथी कर्मियों रेखा,लता एवं भानू से कही। साथ ही पूरी घटना से खान प्रबंधक को अवगत कराया।

छेड़खानी की शिकार महिला की शिकायत पर नौरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 3(2), (5क) अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से आरोपी को अधिकतम दण्ड देने का आग्रह किया था। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त प्रेमलाल पाण्डेण के विरूद्ध दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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