सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मुद्दे पर फैसला सुनाना शुरू किया कि क्या राज्यों को नौकरियों और दाखिलों में आरक्षण के लिए एससी, एसटी में सब-कैटेगरी करने का अधिकार है? कोट्र ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों के पास आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में सब-कैटेगरी करने की शक्तियां हैं. कोटा के लिए एससी, एसटी में सब-कैटेगरी का आधार राज्यों द्वारा मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए.
Supreme Court holds sub-classification within reserved classes SC/STs is permissible
CJI DY Chandrachud says there are 6 opinions. Justice Bela Trivedi has dissented. CJI says majority of us have overruled EV Chinnaiah and we hold sub classification is permitted
7-judge bench… pic.twitter.com/BIXU1J5PUq
— ANI (@ANI) August 1, 2024 डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले में 6 ने सहमति जताई हैं. जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई है. सीजेआई ने कहा कि हममें से अधिकांश ने ईवी चिन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया है. हम मानते हैं कि सब-कैटेगरी की अनुमति है.
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