एफआईआर दिखाते हुए पुलिस – फोटो : अमर उजाला
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नए कानून के तहत शहडोल जिले के दो अलग-अलग थानों में मामला दर्ज हुआ है। इसमें एक चोरी तो दूसरा सड़क दुर्घटना का मामला है। पुलिस ने एफआईआर नए कानून के तहत दर्ज की है। एक जुलाई से लागू हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जिले के जयसिंहनगर थाने में सोमवार की सुबह एक सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पपौंध थाने में दूसरा चोरी का मामला भी हुआ है।
वहीं, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी नए कानून को लोगों को समझाने के लिए जन जागरुकता में जुटे रहे। पुलिस के अनुसार, कनाड़ीखुर्द निवासी मोतीलाल पुत्र रघुनाथ प्रसाद नामदेव सोमवार की सुबह अपने गांव से मोटर साइकिल से देवरी की ओर जा रहा था। रास्ते में टैंकर ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी है। घटना की शिकायत पर जयसिंहनगर पुलिस ने आरोपित टैंकर ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125ए, एमव्ही एक्ट 184 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई में लिया गया है। इसके पहले इस तरह की दुर्घटना में धारा- 379, 337 के तहत कार्रवाई होती थी।
थाना प्रभारी सतेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि एक जुलाई को पहला मामला सड़क दुर्घटना का दर्ज किया गया है। इसी तरह पपौध थाने में मनीराज सिंह निवासी आर्दशनगर तिखवा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात में 11.30 बजे वे अपने घर में परिवार के साथ साे गए थे। सुबह जब उठे तो घर के दीवार में सेंध लगी थी और अंदर रखा 10 हजार रुपया एवं सोना चांदी चोरी हो गया था। कुल 25 हजार कीमत की चोरी हुई है।
पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच करने के बाद अज्ञात चोरों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 (4), 305 (1)के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी एमएल वर्मा ने बताया कि नया कानून लागू होने के बाद पहला मामला चोरी का दर्ज किया गया है। आज की तारीख में यही पहली घटना हुई। इसलिए ऑनलाइन यही एफआइआर दर्ज की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी के मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।
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