न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Wed, 26 Jun 2024 09: 34 PM IST
एक तहसीलदार और दो नायब तहसीलदारों को जहां कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं, तीन लापरवाह पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तरूण भटनागर, कलेक्टर – फोटो : अमर उजाला
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शहडोल में राजस्व प्रकरण के निराकरण में उदासीनता बरतने पर जिले के एक तहसीलदार और दो नायब तहसीलदारों को जहां कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं, तीन लापरवाह पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
बता दें कि इनमें ब्यौहारी तहसील के पटवारी रामदिन सिंह, पटवारी गोहपारू गजराज सिंह और पटवारी प्रिया पटेल शामिल हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में तहसीलदार गोहपारू लक्ष्मण पटेल एवं प्रभारी नायब तहसीलदार ब्यौहारी शिवकुमार सिंह, नायब तहसीलदार गोहपारू रामकिशोर पदमाकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें उल्लेखित किया गया है कि राजस्व प्रकरण अन्तर्गत जिले में नक्शा तरमीम कार्य की प्रगति समय ई-केवायसी एवं पीएम किसान योजना से संबंधित कार्य कराये जाने के उद्देश्य से विशेष राजस्व अभियान गत माह एक मई 2024 से 25 मई 2024 तक प्रचलित था, जिसमें इनके द्वारा गंभीर उदासीनता बरती गई है।
आदेश की करते रहे अनदेखी
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लगातार निर्देशों के बावजूद भी नक्शा तरमीम की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों में घोर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई है। आपका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के निपयम 3 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।
तीन दिन की मोहलत
कलेक्टर ने जारी कारण बताओ नोटिस में कहा है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर आप अपना जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जवाब सन्तोषजनक न होने की दशा में आपके विरुद्ध मप्र, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
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