जिला एवं सत्र न्यायालय, शहडोल – फोटो : सोशल मीडिया
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शहडोल में पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ किए गए दुराचार के मामले में द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सोनी के द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 798/20 में आरोपी पिता को धारा 376(3) भादवि में आजीवन कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड एवं धारा 5 (एन) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से प्रकरण में सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि पीड़िता अपनी मां के साथ थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे माता-पिता के दो बच्चे हैं। मेरी मां मेरे बड़े भाई के साथ 27 दिसंबर 2019 को दवाई लेने के लिए जबलपुर गई थी। घर पर मैं और मेरे आरोपी पिता थे। हमेशा मेरे पापा मुझे रात में दूध दिया करते थे, जिसे पीकर मैं सो जाती थी। उस रात में मैं दूध नहीं पी तो रात करीब एक बजे मेरे पापा मेरे कपड़े निकालने लगे।
मेरे मना करने पर उन्होंने बोला कि मैं तो तेरे साथ रोज तेरे दूध में बेहोशी की दवा मिला दिया करता था, जब तू सो जाती थी तो मैं तेरे साथ गलत काम करता था। आज तू दूध क्यों नहीं पी बोलकर मुझे हाथ झापड़ से मारा और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और कहने लगे कि अगर किसी को बताई तो तेरी मां तुझे और तेरे भाई को जान से मार दूंगा। मां के वापस आने पर मां को पूरी बात बताई और फिर इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी।
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