sehore-news:-एक-जुलाई-से-लागू-होंगे-तीन-नए-कानून,-जन-जागरूकता-कार्यक्रम-के-लिए-सभी-थानों-में-तैयारी-प्रारंभ
थान कोतवाली सिहोर। - फोटो : अमर उजाला विस्तार वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें एक जुलाई से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। नागरिकों को भी इन कानूनों के बारे में जानकारी हो, इसके लिए जिले के सभी थानों में एक जुलाई को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पुलिस के अनुसार सभी थानों में इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। कई थानों में पोस्टर एवं बैनर लगाए गए हैं, जिसमें नए कानूनों को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि थानों में पहुंचने वाले प्रत्येक नागरिक को अभी से ही नए कानूनों के बारे में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की जा रही है।  जनजागरूकता के लिए किया जा रहा प्रचार-प्रसार पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के साथ-साथ नागरिक भी नए कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। पीड़ितों को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। पुराने कानूनों के आधार पर विवेचना करते आए अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानूनों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण शालाओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिससे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी व्यावसायिक दक्षता को और बढ़ा सकें।

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एक जुलाई से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। नागरिकों को भी इन कानूनों के बारे में जानकारी हो, इसके लिए जिले के सभी थानों में एक जुलाई को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार सभी थानों में इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। कई थानों में पोस्टर एवं बैनर लगाए गए हैं, जिसमें नए कानूनों को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि थानों में पहुंचने वाले प्रत्येक नागरिक को अभी से ही नए कानूनों के बारे में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की जा रही है। 

जनजागरूकता के लिए किया जा रहा प्रचार-प्रसार
पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के साथ-साथ नागरिक भी नए कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। पीड़ितों को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। पुराने कानूनों के आधार पर विवेचना करते आए अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानूनों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण शालाओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिससे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी व्यावसायिक दक्षता को और बढ़ा सकें।

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