sehore-news:-इलाज-कराने-के-बहाने-घर-में-घुसा-और-विवाहिता-से-किया-बुरा-काम,-कोर्ट-ने-सुनाया-14-साल-का-कारावास
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us सीहोर में इलाज कराने के बहाने अभियुक्त घर में घुसा और विवाहिता के साथ बुरा काम किया। तीन साल पुराने मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा तहसील नसरुल्लागंज ने अभियुक्त प्रहलाद बारेला (36) पिता गंगाराम वारेला निवासी ग्राम बावडीखेड़ा थाना नसरूल्लागंज जिला सीहोर को धारा-450 में तीन साल, 376 में 14 साल तथा धारा- 506 में दो साल के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियोक्त्री ने 29 नवंबर 2019 को थाना नसरूल्लागंज में रिपोर्ट लेख कराई कि वह उक्त दिनांक को दोपहर दो बजे के लगभग जब पीड़ित का पति मजदूरी करने गया था। पीड़ित अपने घर में दो बच्चों के साथ थी, तभी अभियुक्त मोटरसाइकिल से आया और उसने पीड़िता को इलाज करवाने के लिए कहा। पीड़िता के मना करने के दौरान उसकी बच्ची रोने लगी तो वह उसे उठाकर घर के अंदर आ गई, तब अभियुक्त भी पीड़ित के पीछे-पीछे उसके घर के अंदर घुस आया और उसने पीड़ित को पकड़ लिया और धमकी दी कि यदि वह चिल्लाएगी तो उनके बच्चे को मार देगा। फिर अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर उसके बच्चे को मार देने की धमकी देकर बाइक से चला गया। पीड़ित का पति जब वापस आया तो पीड़ित ने उसे घटना के बारे में बताया तथा पति और ननद के साथ जाकर थाना नसरुल्लागंज में घटना की सूचना दी। अभियुक्त के खिलाफ थाना नमरूल्लागंज में अपराध पंजीबद्ध कर वाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने उसे 14 साल की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश गुप्ता तहसील नसरुल्लागंज ने की।

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सीहोर में इलाज कराने के बहाने अभियुक्त घर में घुसा और विवाहिता के साथ बुरा काम किया। तीन साल पुराने मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा तहसील नसरुल्लागंज ने अभियुक्त प्रहलाद बारेला (36) पिता गंगाराम वारेला निवासी ग्राम बावडीखेड़ा थाना नसरूल्लागंज जिला सीहोर को धारा-450 में तीन साल, 376 में 14 साल तथा धारा- 506 में दो साल के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियोक्त्री ने 29 नवंबर 2019 को थाना नसरूल्लागंज में रिपोर्ट लेख कराई कि वह उक्त दिनांक को दोपहर दो बजे के लगभग जब पीड़ित का पति मजदूरी करने गया था। पीड़ित अपने घर में दो बच्चों के साथ थी, तभी अभियुक्त मोटरसाइकिल से आया और उसने पीड़िता को इलाज करवाने के लिए कहा। पीड़िता के मना करने के दौरान उसकी बच्ची रोने लगी तो वह उसे उठाकर घर के अंदर आ गई, तब अभियुक्त भी पीड़ित के पीछे-पीछे उसके घर के अंदर घुस आया और उसने पीड़ित को पकड़ लिया और धमकी दी कि यदि वह चिल्लाएगी तो उनके बच्चे को मार देगा।

फिर अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर उसके बच्चे को मार देने की धमकी देकर बाइक से चला गया। पीड़ित का पति जब वापस आया तो पीड़ित ने उसे घटना के बारे में बताया तथा पति और ननद के साथ जाकर थाना नसरुल्लागंज में घटना की सूचना दी। अभियुक्त के खिलाफ थाना नमरूल्लागंज में अपराध पंजीबद्ध कर वाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने उसे 14 साल की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश गुप्ता तहसील नसरुल्लागंज ने की।

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