नाबालिग से बलात्कार करने का मामला – फोटो : अमर उजाला
विस्तार वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया गया कि अभियोजन मामला संक्षेप में यह कि दिनांक 07/04/23 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना आष्टा जिला सीहोर आकर इस आशय की मौखिक सूचना दी कि दिनांक 07/04/23 को सुबह के समय 7 बजे वह अपनी पत्नी के साथ ईंट बनाने के कार्य हेतु खदान चला गया था, घर पर उसकी मां तथा अभियोक्त्री व उसके छोटे भाई-बहन थे।
शाम के समय लगभग 5 बजे जब वह अपनी पत्नी के साथ घर आया तब अभियोक्त्री घर पर नहीं थी। उसकी मां ने उसे बताया कि दिन के समय लगभग 12: 30 बजे अभियोक्त्री अपनी सहेली के घर जाने का बोलकर घर से गई थी जोकि वापस नहीं आयी है। उसने व उसकी पत्नी ने अभियोक्त्री की आस पड़ोस में व रिश्तेदारी में तलाश की, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
विवेचना के दौरान अभियोक्त्री 09/04/23 को अभियुक्त नरेन्द्र् के साथ थाना अंजड जिला बडवानी से दस्तयाब हुई, जिसके संबंध में दस्त्याबी पंचनामा तैयार किया। अभियोक्त्री के द्वारा अपने पुलिस कथन में यह बताया कि अभियुक्त उससे शादी करने के लिये बोलता था। दिनांक 07/04/23 को अभियुक्त ने उसे फोन करके देवास बुलाया तब वह बस से देवास गई। अभियुक्त उसे देवास के एक होटल में ले गया और वहां पर उसके साथ बलात्कार किया।
Comments