(सांकेतिक तस्वीर) – फोटो : सोशल मीडिया
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सीहोर जिले की नसरुल्लागंज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सौतेले पिता व सौतेले भाई को अवयस्क पीड़िता से दुष्कर्म करने व उसकी मां द्वारा सहयोग करने पर तीनों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा, तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर ने आरोपी सौतेले पिता और सौतेले भाई को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं मां को सहयोग करने के आरोप में धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने दिनांक चार जनवरी 2020 को चाइल्ड लाइन सीहोर की काउंसलर राजकुमारी के साथ थाना कोतवाली सीहोर पहुंचकर रिपोर्ट की थी। उसमें बताया कि मैं घर के काम करती हूं। मेरी उम्र 13 साल है, मेरी मम्मी की शादी ग्राम छावल तहसील अमला जिला बैतूल में हुई थी। मेरे असल पिता को लकवा हो गया था तो करीबन 10 साल पहले मेरी मम्मी ने दूसरे आदमी से शादी कर ली थी और मुझे अपने साथ लेकर ग्राम रूजनखेड़ी टप्पर थाना नसरुल्लागंज जिला सीहोर में आकर रहने लगी। पिछले एक साल से मेरा सौतेला मेरे साथ शराब पीकर जबरदस्ती करके गलत संबंध बना लिया और जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे मारा-पीटा। मैंने यह बात मम्मी को बताई तो मेरी मम्मी ने इसका विरोध नहीं किया और सौतेले पिता का साथ देते हुए संबंध बनाने को कहा। सौतेला भाई भी मेरे साथ मारपीट करते हुए अक्सर जबर्दस्ती गलत काम करता रहा।
करीब तीन माह का गर्भ ठहरा तो मेरी मम्मी ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मम्मी व सौतेले पिता मुझे नसरुल्लागंज अस्पताल में ले गए और मुझे बोला कि कोई भी बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। बच्चों का ध्यान रखने वाली राजकुमारी मैडम हमारे घर आई थी मैंने उनको सबकुछ बता दिया। फिर मैडम मुझे अपने साथ लेकर थाने गई और रिपोर्ट कराई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नसरुल्लागंज में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफतार कर वाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपराध की विवेचना निरीक्षक उषा मरावी व उप निरीक्षक अपर्णा भट्ट द्वारा की गई।
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