sc:-सुप्रीम-कोर्ट-का-राज्यों-को-निर्देश,-तेज-गति-से-चलने-वाले-वाहनों-की-इलेक्ट्रॉनिक-निगरानी-के-प्रावधान-करें
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 02 Sep 2024 10: 00 PM IST राजमार्गों और सड़कों पर सड़क अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 ए को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया। Supreme Court - फोटो : PTI विस्तार Follow Us राजमार्गों और सड़कों पर सड़क अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 ए को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया। जो अधिकारियों को तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की अनुमति देता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए और नियम 167ए के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया। 

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ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 02 Sep 2024 10: 00 PM IST

राजमार्गों और सड़कों पर सड़क अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 ए को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया। Supreme Court – फोटो : PTI

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राजमार्गों और सड़कों पर सड़क अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 ए को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया। जो अधिकारियों को तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की अनुमति देता है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए और नियम 167ए के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया।