सांकेतिक तस्वीर – फोटो : सोशल मीडिया
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प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मैहर प्रशांत शुक्ला ने सितंबर 2016 में देवी दर्शन करने मैहर आई एक महिला के साथ रेप के मामले में रमेश पिता नारायण प्रसाद कचेर निवासी अमरपुर जिला सीधी को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त रमेश कचेर को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। वारदात के वक्त रमेश कचेर रेलवे में कार्यरत था। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से पैरवी एजीपी कल्पना सिंह ने की।
अभियोजन के अनुसार 20 सितंबर 2016 को देवी दर्शन के लिए मैहर आई महिला की मुलाकात बस स्टैंड में आरोपी रमेश कचेर से हुई थी। रमेश उस वक्त रेलवे में कार्यरत था और उचेहरा रेलवे स्टेशन में पदस्थ था। महिला ने उससे मंदिर जाने के रास्ते के बारे में जानकारी ली तो उसने यह बताते हुए कि वह भी मंदिर जा रहा है, महिला को भी मंदिर दर्शन कराने साथ ले जाने की बात कही। महिला उसकी बातों में आकर उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में आरोपी ने महिला से मंदिर के पहले आल्हा-ऊदल अखाड़ा घूमने चलने को कहा। महिला को लेकर वह मंदिर के पीछे जंगल की तरफ गया और वहां चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद महिला मैहर थाना पहुंची, जहां उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (1) के तहत दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा सुनाई।
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