sagar-news:-सर्पदंश-और-सीमांकन-के-प्रकरणों-में-लेट-लतीफी,- संभाग-कमिश्नर-ने-नायब-तहसीलदार-को-किया-निलंबित
सर्पदंश के प्रकरणों में विलम्ब, सीमांकन प्रकरणों का समय पर निराकरण न करने, नक्शा दुरूस्ती के प्रकरणों को अनावश्यक लंबित रखने और अन्य अनियमितताओं पर नायब तहसीलदार कमलेश कुमार सतनामी को निलंबित कर दिया गया। विस्तार Follow Us सागर जिले में राजस्व महाभियान-2 के अंतर्गत 19 जुलाई को संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने तहसील मालथौन के नायब तहसीलदार रजवास कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सर्पदंश के प्रकरणों में अत्यधिक विलम्ब, सीमांकन प्रकरणों का समय पर निराकरण न करने, नक्शा दुरूस्ती के प्रकरणों को अनावश्यक लंबित रखने और अन्य अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं के चलते नायब तहसीलदार कमलेश कुमार सतनामी को निलंबित कर दिया गया। कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने अपने आदेश में कहा कि नायब तहसीलदार का यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का प्रतीक है। यह मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों का उल्लंघन है। अतः कमलेश कुमार सतनामी को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इस निलंबन के फैसले से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही को सहन नहीं की जाएगी और राजस्व प्रकरणों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। 

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सर्पदंश के प्रकरणों में विलम्ब, सीमांकन प्रकरणों का समय पर निराकरण न करने, नक्शा दुरूस्ती के प्रकरणों को अनावश्यक लंबित रखने और अन्य अनियमितताओं पर नायब तहसीलदार कमलेश कुमार सतनामी को निलंबित कर दिया गया। विस्तार Follow Us

सागर जिले में राजस्व महाभियान-2 के अंतर्गत 19 जुलाई को संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने तहसील मालथौन के नायब तहसीलदार रजवास कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सर्पदंश के प्रकरणों में अत्यधिक विलम्ब, सीमांकन प्रकरणों का समय पर निराकरण न करने, नक्शा दुरूस्ती के प्रकरणों को अनावश्यक लंबित रखने और अन्य अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं के चलते नायब तहसीलदार कमलेश कुमार सतनामी को निलंबित कर दिया गया।

कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने अपने आदेश में कहा कि नायब तहसीलदार का यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का प्रतीक है। यह मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों का उल्लंघन है। अतः कमलेश कुमार सतनामी को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

इस निलंबन के फैसले से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही को सहन नहीं की जाएगी और राजस्व प्रकरणों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। 

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