sagar:-सिद्ध-क्षेत्र-रानगिर-में-हो-रहा-था-बाल-विवाह,-रोकने-पहुंची-टीम-को-परिजनों-ने-दिखाया-नेताओं-का-रौब
सागर में बाल विवाह रोकने के लिए समझाइश देतीं अधिकारी - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार Follow Us मध्य प्रदेश के सागर जिले में बाल विवाह होने से रोका गया है। विवाह रोकने के लिए टीम को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। नेताओं का रौब दिखाया गया, पर टीम के आगे एक न चली और विवाह टालना पड़ा। विशेष किशोर इकाई से ज्योति तिवारी ने बताया कि सागर जिले के रहली थाना अंतर्गत सिद्ध क्षेत्र रानगिर में हो रहे बाल विवाह की सूचना मिलते ही रहली पुलिस के साथ रानगिर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की (उम्र लगभग 17 साल 3 माह) का विवाह सिद्ध क्षेत्र रानगिर में चल रहा था। सूचना के बाद रहली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे देखा तो रानगिर में पंडित द्वारा विधि विधान से आधा विवाह संपन्न कराया जा चुका था। टीम को बाल विवाह को रोकने में बड़ी परेशानी झेलना पड़ी। मौके पर मौजूद लड़के के परिजनों व अन्य लोगों ने जनप्रतिनिधियों एवं अन्य दबंग लोगों से बात कराने की कोशिश की, लेकिन टीम ने एक भी बात नहीं मानी और विवाह स्थल पर ही एक वर वधू  के उम्र से जुड़े दस्तावेज मांगे। िसमें लड़की की उम्र 17 साल 3 माह पाई गई। इसके बाद दोनों पक्षों को समझाइश दी गई कि नाबालिग का विवाह करवाना कानूनी अपराध है। जिसके बाद दोनों पक्ष मान गए और यह विवाह रोक दिया गया। 

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सागर में बाल विवाह रोकने के लिए समझाइश देतीं अधिकारी – फोटो : सोशल मीडिया

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मध्य प्रदेश के सागर जिले में बाल विवाह होने से रोका गया है। विवाह रोकने के लिए टीम को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। नेताओं का रौब दिखाया गया, पर टीम के आगे एक न चली और विवाह टालना पड़ा।

विशेष किशोर इकाई से ज्योति तिवारी ने बताया कि सागर जिले के रहली थाना अंतर्गत सिद्ध क्षेत्र रानगिर में हो रहे बाल विवाह की सूचना मिलते ही रहली पुलिस के साथ रानगिर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की (उम्र लगभग 17 साल 3 माह) का विवाह सिद्ध क्षेत्र रानगिर में चल रहा था। सूचना के बाद रहली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे देखा तो रानगिर में पंडित द्वारा विधि विधान से आधा विवाह संपन्न कराया जा चुका था। टीम को बाल विवाह को रोकने में बड़ी परेशानी झेलना पड़ी। मौके पर मौजूद लड़के के परिजनों व अन्य लोगों ने जनप्रतिनिधियों एवं अन्य दबंग लोगों से बात कराने की कोशिश की, लेकिन टीम ने एक भी बात नहीं मानी और विवाह स्थल पर ही एक वर वधू  के उम्र से जुड़े दस्तावेज मांगे। िसमें लड़की की उम्र 17 साल 3 माह पाई गई। इसके बाद दोनों पक्षों को समझाइश दी गई कि नाबालिग का विवाह करवाना कानूनी अपराध है। जिसके बाद दोनों पक्ष मान गए और यह विवाह रोक दिया गया। 

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