सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार Follow Us एमपी एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपों से झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार को दोष मुक्त कर दिया है। कमलेश्वर डोडियार के सैलाना विधानसभा का विधायक बनने के बाद सैलाना की युवती ने ही रेप का मामला दर्ज करवाया था। जिसके चलते डोडियार को कुछ दिन जेल की हवा भी खानी पड़ी थी।  रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा से भारतीय आदिवासी पार्टी के झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार पर तीन साल पूर्व सैलाना की एक युवती ने रेप का आरोप लगाया था। युवती का आरोप था कि डोडियार ने सगाई कर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। युवती की शिकायत पर 11 नवंबर 2022 को रतलाम के महिला थाने पर कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कमलेश्वर डोडियार के विधायक बनने के बाद रतलाम न्यायालय से मामला एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। जहां दो साल बाद 6 अगस्त 2024 को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायधीश एमपी, एमएलए इंदौर विजय डांगी ने केस की सुनवाई के बाद दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके अनुसार कोर्ट सुनवाई में युवती अपने बयानों से बदल गई और युवती ने दुष्कर्म की घटना से इंकार कर दिया। युवती ने को रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त द्वारा कब-कब व किस-किस स्थान पर दुष्कर्म किया। युवती ने रिपोर्ट के साथ वायरल फोटो प्रस्तुत किए थे, जिसमें अभियुक्त की सगाई फिक्स होने का उल्लेख है। उक्त फोटो अन्य फोटो से जोड़कर बनाया गया है। उक्त तथ्य की स्वीकारोक्ति अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई है। फोटो भील चंदु मईडा के नाम से जारी किया है। फोटो किस सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किए गए एवं किसके द्वारा अपलोड किए, यह बिंदु भी जांच में सामने नहीं आया। फोटो में कोई आपत्तिजनक मुद्रा नहीं है। फरियादिया द्वारा केवल यह कहा गया कि अभियुक्त ने उसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। यह लिखा था कि उसकी सगाई हो गई है, जबकि वास्तव में कोई सगाई नहीं हुई। किंतु फोटो अभियुक्त द्वारा अपलोड नहीं किया गया। दो भिन्न फोटो को जोड़कर अपलोड किया गया है, जिस पर भील चंदु मईड़ा का उल्लेख है। चंदु मईड़ा व सोशल मीडिया साइट से अनुसंधान नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित नहीं है कि फोटो अभियुक्त द्वारा अपलोड किए हैं। कोर्ट के फैसले के अनुसार युवती ने गुस्से में आकर कमेलश्वर डोडियार के खिलाफ रिपोर्ट करना बताया है। केस में युवती व उसके भाइयों के 164 द.प्र.सं. के बयान अभिलेख पर हैं। युवती द्वारा कथनों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, लेकिन कोर्ट परीक्षण में घटना के संबंध में कोई समर्थन नहीं किया। साक्षी ने पुलिस द्वारा वन स्टॉप सेंटर में रखा जाना बताया है व उनके कहे अनुसार कथन दिया जाना बताया है। उक्त बयानों के आधार पर एमपी, एमएल कोर्ट से अभियुक्त कमलेश उर्फ कमलेश्वर पिता ओंकार डोडियार निवासी ग्राम लुणी (राधाकुंआ) तहसील सैलाना जिला रतलाम मप्र को भा.द.सं. की धारा 376 (2) (एन), 294, 506 भाग-2 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। शादी का झांसा देकर रेप का लगाया था आरोप युवती ने 11 नवंबर 2022 को रतलाम महिला थाने पर अपने भाइयों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि कमलेश्वर डोडियार उसके साथ 2018 से 20 जुलाई 2022 तक फिजिकल रिलेशन में रहा। अब उसके घरवाले दूसरी जगह शादी कर रहे हैं। कमलेश्वर ने शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाए। अब शादी करने से मना कर रहा है। युवती के बयान के आधार पर  कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार – फोटो : सोशल मीडिया

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एमपी एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपों से झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार को दोष मुक्त कर दिया है। कमलेश्वर डोडियार के सैलाना विधानसभा का विधायक बनने के बाद सैलाना की युवती ने ही रेप का मामला दर्ज करवाया था। जिसके चलते डोडियार को कुछ दिन जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। 

रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा से भारतीय आदिवासी पार्टी के झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार पर तीन साल पूर्व सैलाना की एक युवती ने रेप का आरोप लगाया था। युवती का आरोप था कि डोडियार ने सगाई कर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। युवती की शिकायत पर 11 नवंबर 2022 को रतलाम के महिला थाने पर कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कमलेश्वर डोडियार के विधायक बनने के बाद रतलाम न्यायालय से मामला एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। जहां दो साल बाद 6 अगस्त 2024 को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायधीश एमपी, एमएलए इंदौर विजय डांगी ने केस की सुनवाई के बाद दोष मुक्त कर दिया।

कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके अनुसार कोर्ट सुनवाई में युवती अपने बयानों से बदल गई और युवती ने दुष्कर्म की घटना से इंकार कर दिया। युवती ने को रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त द्वारा कब-कब व किस-किस स्थान पर दुष्कर्म किया। युवती ने रिपोर्ट के साथ वायरल फोटो प्रस्तुत किए थे, जिसमें अभियुक्त की सगाई फिक्स होने का उल्लेख है। उक्त फोटो अन्य फोटो से जोड़कर बनाया गया है। उक्त तथ्य की स्वीकारोक्ति अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई है। फोटो भील चंदु मईडा के नाम से जारी किया है। फोटो किस सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किए गए एवं किसके द्वारा अपलोड किए, यह बिंदु भी जांच में सामने नहीं आया। फोटो में कोई आपत्तिजनक मुद्रा नहीं है।

फरियादिया द्वारा केवल यह कहा गया कि अभियुक्त ने उसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। यह लिखा था कि उसकी सगाई हो गई है, जबकि वास्तव में कोई सगाई नहीं हुई। किंतु फोटो अभियुक्त द्वारा अपलोड नहीं किया गया। दो भिन्न फोटो को जोड़कर अपलोड किया गया है, जिस पर भील चंदु मईड़ा का उल्लेख है। चंदु मईड़ा व सोशल मीडिया साइट से अनुसंधान नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित नहीं है कि फोटो अभियुक्त द्वारा अपलोड किए हैं।

कोर्ट के फैसले के अनुसार युवती ने गुस्से में आकर कमेलश्वर डोडियार के खिलाफ रिपोर्ट करना बताया है। केस में युवती व उसके भाइयों के 164 द.प्र.सं. के बयान अभिलेख पर हैं। युवती द्वारा कथनों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, लेकिन कोर्ट परीक्षण में घटना के संबंध में कोई समर्थन नहीं किया। साक्षी ने पुलिस द्वारा वन स्टॉप सेंटर में रखा जाना बताया है व उनके कहे अनुसार कथन दिया जाना बताया है। उक्त बयानों के आधार पर एमपी, एमएल कोर्ट से अभियुक्त कमलेश उर्फ कमलेश्वर पिता ओंकार डोडियार निवासी ग्राम लुणी (राधाकुंआ) तहसील सैलाना जिला रतलाम मप्र को भा.द.सं. की धारा 376 (2) (एन), 294, 506 भाग-2 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

शादी का झांसा देकर रेप का लगाया था आरोप
युवती ने 11 नवंबर 2022 को रतलाम महिला थाने पर अपने भाइयों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि कमलेश्वर डोडियार उसके साथ 2018 से 20 जुलाई 2022 तक फिजिकल रिलेशन में रहा। अब उसके घरवाले दूसरी जगह शादी कर रहे हैं। कमलेश्वर ने शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाए। अब शादी करने से मना कर रहा है। युवती के बयान के आधार पर  कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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