rahul-gandhi-:-भिवंडी-कोर्ट-में-राहुल-गांधी-से-जुड़े-केस-की-सुनवाई-आज,-जानें-क्या-है-मामला
Rahul Gandhi Defamation Case : मुंबई के ठाणे की जिला अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई शनिवार को यानी आज होने वाली है. राहुल पर आरोप है कि उन्होंने 6 मार्च 2014 को भिवंडी के पास चुनावी सभा में महात्मा गांधी की हत्या से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को जोड़ा था. इसके बाद आरएसएस के राजेश कुंटे ने मानहानि का केस दायर किया. कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC (अब BNS) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत आरोपी माना था. 3 जून 2024 को भिवंडी मजिस्ट्रेट ने कुंटे के दिए गए कुछ दस्तावेजों को स्वीकार किया था. भाषण की कॉपी को सबूत के तौर पर स्वीकार किया गया था. इसके आधार पर ही कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था. मामले को राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी इस मामले को राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 13 जुलाई को हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के कुंटे को सबूत के तौर पर नए दस्तावेज कोर्ट के सामने रखने की इजाजत वाले आदेश को खारिज किया था. कोर्ट ने कहा था कि मामला एक दशक पुराना है. भिवंडी कोर्ट जल्द से जल्द मामले का निपटारा करे. Read Also : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का राहुल गांधी पर तंज, कहा- महाभारत सुनाने का किस्सा चल रहा है ज्यादा

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Rahul Gandhi Defamation Case : मुंबई के ठाणे की जिला अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई शनिवार को यानी आज होने वाली है. राहुल पर आरोप है कि उन्होंने 6 मार्च 2014 को भिवंडी के पास चुनावी सभा में महात्मा गांधी की हत्या से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को जोड़ा था. इसके बाद आरएसएस के राजेश कुंटे ने मानहानि का केस दायर किया.

कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC (अब BNS) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत आरोपी माना था. 3 जून 2024 को भिवंडी मजिस्ट्रेट ने कुंटे के दिए गए कुछ दस्तावेजों को स्वीकार किया था. भाषण की कॉपी को सबूत के तौर पर स्वीकार किया गया था. इसके आधार पर ही कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था.

मामले को राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी इस मामले को राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 13 जुलाई को हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के कुंटे को सबूत के तौर पर नए दस्तावेज कोर्ट के सामने रखने की इजाजत वाले आदेश को खारिज किया था. कोर्ट ने कहा था कि मामला एक दशक पुराना है. भिवंडी कोर्ट जल्द से जल्द मामले का निपटारा करे.

Read Also : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का राहुल गांधी पर तंज, कहा- महाभारत सुनाने का किस्सा चल रहा है ज्यादा