मुंबई हाईकोर्ट – फोटो : अमर उजाला
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पुणे हिट एंड रन मामले में आरोपी नाबालिग को मुंबई हाईकोर्ट से जमानत का लाभ मिल गया है। घटना में मृत मध्यप्रदेश के दोनों युवा इंजीनियरों के परिजनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। परिजन प्रारंभ से मांग कर रहे थे कि जघन्य घटना में आरोपी को उम्र का लाभ नहीं मिलना चाहिए था।
गौरतलब है कि पुणे हिट एंड रन घटना में जबलपुर निवासी अश्वनी कोष्टा तथा बिरसिंहपुर पाली निवासी अनीस अवधिया की मौत हो गयी थी। बाइक सवार दोनों युवा इंजीनियर को नशे में धुत नाबालिग ने कार से टक्कर मारी थी। घटना के बाद परिजनों की मांग कर रहे थे कि नाबालिग ने हजारों रुपये शराब पीने के लिए बार में खर्च किये थे। इसके अलावा महंगी गाड़ी चला रहा था। आरोपी नाबालिग मानसिक रूप से व्यस्क है। इसलिए उसे नाबालिग होने का लाभ नहीं मिलना चाहिये। उसके खिलाफ व्यस्क की तरफ मामला चलाया जाना चाहिये था।
घटना में मृत अश्वनी कोष्टा के पिता सुरेश कुमार कोष्टा का कहना है कि मुंबई हाईकोर्ट का फैसला उन्होंने नहीं पढ़ा है। इसलिए वह फैसले के संबंध में कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चर्चा के लिए उन्होंने बुलाया था। मुख्यमंत्री शिंदे ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
घटना में मृत अनीस के चाचा सूर्या अवधिया ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चर्चा के लिए बुलाया था। उनके बड़े भाई तथा अनीस के पिता ओपी अवधिया मुख्यमंत्री शिंदे से चर्चा करने मुंबई गये है। मुख्यमंत्री से हुई चर्चा तथा हाईकोर्ट के फैसले पर उनके वापस लौटने पर ही कुछ बता पाएंगे।
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