ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमित कुमार Updated Tue, 10 Sep 2024 12: 29 PM IST
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे की शुल्क और कलेक्शन की दरों को संशोधित किया है। सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आगे जानिए पूरी डिटेल।
National Highways – फोटो : अमर उजाला
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राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने नेशनल हाईवे 2008 के नियमों और कलेक्शन की दरों को संशोधित किया है। वाहन का मालिक और चालक और मैकेनिकल वाहन के पास नेशनल परमिट वाले वाहन दोनों ही नेशनल हाईवे के समान सेक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं। साथ हमेशा के लिए स्थाई ब्रिज, बाईपास और टनल के मामले में जीरो यूजर शुल्क लगेगा। यह सिर्फ 20 किलोमीटर की यात्रा तक ही लागू होगा। यह दिन में हर दिशा में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तहत कलेक्शन और यात्रा की दूरी को नापा जाएगा। अगर दिनभर की यात्रा बीस किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर उस हिसाब से असली चार्ज वसूला जाएगा।
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