मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक – फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश सरकार जेलों में बंद कैदियों के लिए अंग्रेजों का बनाया 130 साल पुराना कानून बदलने जा रही है। मध्य प्रदेश में सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 को विधानसभा में पुन:स्थापित कर पारित कराने का निर्णय लिया है। इस नए कानून में महिला, ट्रांसजेंडर और मानसिक रोगी कैदियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के मसौदे पर चर्चा की गई। सरकार मानसून सत्र में बिल को विधानसभा में लेकर आएगी।
सरकार ने जेलों में बंद कैदियों के लिए केंद्रीय अधिनियम के समान प्रावधान नए बिल में शामिल किए गए है। इसमें कैदियों को अच्छे आचरण पर सुविधाएं दी जाएंगी। अंग्रेजों के 1894 में बनाए कानून को बदलकर सरकार ने महिला, ट्रांसजेंडर और मानसिक रोगी कैदियों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। बंदी महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों को सुविधाएं दी जाएंगी। मानसिक बीमार कैदियों को इलाज के लिए विशेषज्ञ से उपचार के लिए दूसरे जेलों में ट्रांसफर किया जा सकेगा। सजा के दौरान अच्छा व्यवहार करने वाले कैदियों को फरलो योजना में छोड़ा जाएगा। खुली जेल की सुविधा भी दी जाएगी।
जेल में मोबाइल पर बात करते मिल तो तीन साल की सजा
वहीं, नए कानून में जेल में आदतन और गंभीर श्रेणी के कैदियों के लिए अलग प्रावधान किए गए है। इसमें उनकी वीडियो कॉफ्रेंसिंग से पेशी और मुलाकात का प्रावधान किया गया है। यदि जेल में कोई कैदी मोबाइल से बात करते पकड़ता है तो उसके लिए तीन साल की सजा और पांच लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
युवाओं को मिलेगा रोजगार
कैबिनेट में विकासखंड स्तर पर कृषकों को मिटटी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन एवं यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों को युवा उद्यमियों/संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। इससे युवा उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वाइल हेल्थ कार्ड) उपलब्ध कराये जाएंगे। हर ब्लॉक में 45 सॉइल टेस्ट होगा जिसका खर्च सरकार देगी। किसानों को समझाकर जितना सॉइल टेस्ट करवाएंगे, उससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। साथ ही किसानों को उनकी सॉइल रिपोर्ट भी सही मिलेगी। सभी 313 ब्लॉक में यह प्रयोगशाला काम करेगी।
प्लांटेशन को लेकर नियम में किया बदलाव
कैबिनेट में सीएसआर के फंड से प्लांटेशन को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अभी तक सीएसआर के माध्यम से 10 हेक्टेयर जमीन पर ही पौधरोपण किया जा सकता था। अब कैबिनेट ने उस सीमा को खत्म कर दिया है। अब सीएसआर के फंड से एक हेक्टेयर तक जमीन पर पौधरोपण किया जा सकेगा।
सैनिक स्कूल के छात्र-छात्राओं को मिलेगी स्कॉलरशिप
कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के बाहर सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निर्णय किया है कि अब प्रदेश के मूल निवासी छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रदेश के 350 छात्र-छात्राएं दूसरे राज्यों के स्कूलों में अध्ययन कर रहे है। इसके लिए सरकार ने 2.50 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च की स्वीकृति प्रदान की है।
रेल प्रोजेक्ट के लिए कार्यआवंटन नियम में संशोधन
सरकार ने रेलवे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और समन्वय का काम अब लोक निर्माण विभाग देखेगा। कैबिनेट ने रेल प्रोजेक्ट के कार्य आवंटन नियम में संशोधन के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृत दे दी। अभी यह काम परिवहन विभाग देखता था। इसमें नई रेल लाइन के प्रस्ताव और उनके निर्माण कार्यों में रेलवे के साथ समन्वय शामिल है।
3.50 लाख करोड़ से अधिक का बजट सरकार करेगी पेश
कैबिनेट में सबसे पहले वर्ष 2024-25 के बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ। इसमें कई प्रावधानों पर कैबिनेट ने सहमति जताई। सरकार का वर्ष 2024-25 के लिए बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का होने का अनुमान है। इसमें प्रदेश सरकार की तरफ से की संचालित योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे। इस बजट को मोहन सरकार बजट सत्र में प्रस्तुत करेगी। जहां चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी।
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