वंदे भारत एक्सप्रेस (सांकेतिक तस्वीर)। – फोटो : PTI
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दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में वितरित खाने में एक यात्री को परोसे गए पराठे में कॉकरोच निकलने से सनसनी फैल गई। यह मामला दो दिन बाद सामने आया। मामले में आईआरसीटीसी की तरफ से बयान जारी कर दावा किया गया कि खाना सप्लाई करने वाले के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की गई है। लेकिन, जब आईआरसीटीसी के डीजीएम केके सिंह से पूछा कि क्या क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई? कितना जुर्माना लगाया गया? तो वे अनभिज्ञ नजर आए।
वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री के खाने में कॉकरोच मिलने की घटना पर कार्रवाई को लेकर आईआरसीटीसी का रवैया उदासीन नजर आ रहा है। रेलवे की तरफ से गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया गया कि 24 जुलाई को गाड़ी संख्या 20171 रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस के सी-8 कोच में सीट नंबर-57 के यात्री के पराठे में कॉकरोच मिलने की शिकायत मिली थी। यात्री भोपाल से ग्वालियर तक यात्रा कर रहा था। आईआरसीटीसी के अधिकारियों के संज्ञान में शिकायत आने के बाद तुरंत यात्री से संपर्क किया गया। इस मामले में रेलवे की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि खाना आपूर्ति करने वाले लाइसेंसी के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की गई तथा भोपाल में लाइसेंसधारी की रसोई में भोजन तैयार करने में उचित सावधानी बरतने और कीट नियंत्रण की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई। लाइसेंसधारी की रसोई में समय-समय पर जांच की जा रही है। भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी जांचों को बढ़ाया गया है।
हालांकि, अमर उजाला ने जब लाइसेंसी पर कार्रवाई को लेकर आईआरसीटीसी के डीजीएम केके सिंह से सवाल किया तो लगभग निरुत्तर नजर आए। उनसे पूछा गया था कि लाइसेंसी के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई। इस पर उन्होंने कहा कि हमने रेलवे के अधिकारियों को जानकारी दे दी है। जब उनसे जुर्माना और कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी गई तो कुछ देर में जानकारी देने की बात कहकर बचते नजर आए।
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