सांकेतिक तस्वीर। – फोटो : अमर उजाला
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शहडोल जिले के अमलाई में रहवासी क्षेत्र में कोल शेडिंग सेंटर संचालित होने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि कोल शेडिंग सेंटर के कारण क्षेत्रीय लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता सुमन लाल राय की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि रेलवे द्वारा कोल की रैक लोडिंग व अनलोडिंग के लिए अमलाई के कोल शेडिंग सेंटर बनाया गया है। कोल शेडिंग सेंटर रेलवे की जमीन पर बना हुआ है, परंतु आसपास का पूरा क्षेत्र रहवासी है। कोल की लोडिंग व अनलोडिंग के कारण क्षेत्र का पर्यावरण दूषित हो रहा है और रहवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है।
याचिका में मांग की गई है कि रहवासी क्षेत्र से लगे हुए कोल शेडिंग सेंटर को तत्काल बंद किया जाए। याचिका में राज्य सरकार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, दक्षिण-पूर्व सेंटर रेलवे सहित अन्य को अनावेदक बनाया गया है। याचिका पर अगली सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राम नारायण तिवार ने पैरवी की।
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