mp-news:-भोपाल-में-खाद्य-विभाग-की-ताबड़तोड़-कार्रवाई,-14-संस्थानों-पर-लगाया-2.82-लाख-जुर्माना
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 26 Jun 2024 05: 47 PM IST राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 14 संस्थानों पर 2.82 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य विभाग अधिकारी - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी दुकानदारों द्वारा मानक खाद्य सामग्री बेची जा रही है। इसी कड़ी में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भोपाल हिमांशु चन्द्र के निर्देशन में सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा कुल 14 प्रकरणों के नमूने अवमानक, मिथ्या छाप, बगैर खाद्य पंजीयन के खाद्य सामग्री का व्यवसाय किए जाने, अस्वास्थ्यकार परिस्थिति में व्यवसाय किए जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए कुल दो लाख 82 हजार 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। खाद्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि एसएसडी ट्रेडिंग कम्पनी मंदिर घोड़ा नक्कास भोपाल को बिना पंजीयन और मिथ्या छाप स्तर के साई भोग प्रीमियम तिली बेचने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, श्रीराम दूध डेयरी खजूरी कला सोनपुरा पर अवमानक भैंस के दूध के विक्रय पर पांच हजार, निरवाना बार एण्ड रेस्टोरेंट जोन-1 एमपी नगर को अवमानक पनीर उपयोग करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना, श्री रहमत अली ग्राम ललोती तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ को अवमानक भैंस का दूध संग्रहण और विक्रय पर पांच हजार रुपये, प्रदीप किराना स्टोर श्याम मार्केट सूखी सेवनिया को बिना खाद्य पंजीयन के और प्रतिबंधित कुटी लाल मिर्च बेचने पर 2500 रुपये का जुर्माना, स्वनिल जैन सुपाड़ी कटिंग दयानंद चौक जुमेराती को बिना पंजीयन के और अवमानक सुपाड़ी बेचने पर पांच हजार रुपये, बाबूजी स्वीट्स एण्ड डेरी कैंची छोला को अवमानक मावा बेचने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। बगैर लाइसेंस बेच रहे थे बेसन इसी प्रकार कान्हां किराना स्टोर रातीबड़ भोपाल को बिना पंजीयन और मिथ्या छाप स्तर के राजभोग बेसन बेचने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, बालाजी ट्रेडर्स स्प्रिंग वेली कटारा हिल्स को प्रतिबंधित खुली हल्दी पिसी बेचने पर पांच हजार रुपये, श्रीराम डेयरी छोला नाका को अवमानक मावा बेचने पर 10 हजार रुपये, वेडबाक्स होस्टल महाबली नगर मानसरोवर स्कूल के पास कोलार को बिना खाद्य पंजीयन के और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य सामग्री बनाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना, काफिला द बार्बीक्यू चिकलोद रोड जहांगीराबाद को बिना खाद्य पंजीयन के व्यवसाय करने पर 20 हजार रुपये, मोनू भाई किराना स्टोर स्टेशन रोड संत हिरदाराम नगर को बिना खाद्य पंजीयन व्यवसाय करने पर 40 हजार रुपये, मोक्ष क्लब संत हिरदाराम नगर को खाद्य सामग्री के निर्माण में उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 26 Jun 2024 05: 47 PM IST

राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 14 संस्थानों पर 2.82 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य विभाग अधिकारी – फोटो : अमर उजाला

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राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी दुकानदारों द्वारा मानक खाद्य सामग्री बेची जा रही है। इसी कड़ी में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भोपाल हिमांशु चन्द्र के निर्देशन में सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा कुल 14 प्रकरणों के नमूने अवमानक, मिथ्या छाप, बगैर खाद्य पंजीयन के खाद्य सामग्री का व्यवसाय किए जाने, अस्वास्थ्यकार परिस्थिति में व्यवसाय किए जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए कुल दो लाख 82 हजार 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

खाद्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि एसएसडी ट्रेडिंग कम्पनी मंदिर घोड़ा नक्कास भोपाल को बिना पंजीयन और मिथ्या छाप स्तर के साई भोग प्रीमियम तिली बेचने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, श्रीराम दूध डेयरी खजूरी कला सोनपुरा पर अवमानक भैंस के दूध के विक्रय पर पांच हजार, निरवाना बार एण्ड रेस्टोरेंट जोन-1 एमपी नगर को अवमानक पनीर उपयोग करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना, श्री रहमत अली ग्राम ललोती तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ को अवमानक भैंस का दूध संग्रहण और विक्रय पर पांच हजार रुपये, प्रदीप किराना स्टोर श्याम मार्केट सूखी सेवनिया को बिना खाद्य पंजीयन के और प्रतिबंधित कुटी लाल मिर्च बेचने पर 2500 रुपये का जुर्माना, स्वनिल जैन सुपाड़ी कटिंग दयानंद चौक जुमेराती को बिना पंजीयन के और अवमानक सुपाड़ी बेचने पर पांच हजार रुपये, बाबूजी स्वीट्स एण्ड डेरी कैंची छोला को अवमानक मावा बेचने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

बगैर लाइसेंस बेच रहे थे बेसन
इसी प्रकार कान्हां किराना स्टोर रातीबड़ भोपाल को बिना पंजीयन और मिथ्या छाप स्तर के राजभोग बेसन बेचने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, बालाजी ट्रेडर्स स्प्रिंग वेली कटारा हिल्स को प्रतिबंधित खुली हल्दी पिसी बेचने पर पांच हजार रुपये, श्रीराम डेयरी छोला नाका को अवमानक मावा बेचने पर 10 हजार रुपये, वेडबाक्स होस्टल महाबली नगर मानसरोवर स्कूल के पास कोलार को बिना खाद्य पंजीयन के और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य सामग्री बनाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना, काफिला द बार्बीक्यू चिकलोद रोड जहांगीराबाद को बिना खाद्य पंजीयन के व्यवसाय करने पर 20 हजार रुपये, मोनू भाई किराना स्टोर स्टेशन रोड संत हिरदाराम नगर को बिना खाद्य पंजीयन व्यवसाय करने पर 40 हजार रुपये, मोक्ष क्लब संत हिरदाराम नगर को खाद्य सामग्री के निर्माण में उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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