mp-news:-प्रदेश-के-1-लाख-से-ज्यादा-बुजुर्गों-की-पेंशन-बंद,-सरकार-15-जुलाई-तक-दोबारा-कराएगी-सत्यापन
pension new - फोटो : istock विस्तार Follow Us मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग ने अलग-अलग पेंशन स्कीम का 1 लाख 17 हजार 603 हितग्राहियों की 600 रुपए की पेंशन बंद कर दी है। अब सरकार इनका दोबारा सत्यापन कराएगी। दरअसल सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें आधार नंबर से जब नाम, आयु और पता अपडेट किया गया तो संबंधित हितग्राही योजना के लिए अपात्र पाए गए। अभी इनको 60 वर्ष से अधिक की आयु की पुष्टि के प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और तीन फोटो के आधार पर पेंशन मिल रही थी। अब आधार अपडेट के बाद यह अपात्र हो गए है। विभाग के आदेश के अनुसार अब संबंधित बुजुर्गों को सभी दस्तावेजों के साथ अब पेंशन के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।  46.13 लाख हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण  सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से बताया गया कि पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर सत्यापन एक सतत् प्रक्रिया है। इसके तहत प्रदेश में 46 लाख 13 हजार 671 हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर ई-केवायसी किया जा रहा है। ई-केवायसी में एक लाख 17 हजार 603 हितग्राहियों का दोबारा सत्यापन जिलेवार 15 जुलाई 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार की वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन सहित 6 प्रकार की पेंशन योजनाएँ संचालित की जाती हैं, जिनका ऑनलाइन क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। मंत्री बोले-किसी की पेंशन बंद नहीं की  वहीं, इस मामले में अब मंत्री नारायण कुशवाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसी की पेंशन बंद नहीं की गई है। केवल ई-केवायसी की प्रक्रिया की जा रही है। सभी हितग्राहियों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।  इसका प्रदेश के लगभग 85 प्रतिशत हितग्राहियों को जोड़ा जा चुका है। सभी अधिकारियों को गंभीरता से इस कार्यों को करने के निर्देश दिए। एरियर के साथ मिलेगी पेंशन  विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेंशन स्कीम से बाहर किए गए बुजुर्गों को 86 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। प्रदेश में अभी 56.5 लाख पेंशन धारक है, जिन्हें मिलाकर सरकार 340 करोड़ रुपए की पेंशन देती है। विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि यदि किसी पात्र हितग्राही की पेंशन रूकी है तो सत्यापन के बाद उसे एरियर के साथ राशि जारी की जाएगी। 

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मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग ने अलग-अलग पेंशन स्कीम का 1 लाख 17 हजार 603 हितग्राहियों की 600 रुपए की पेंशन बंद कर दी है। अब सरकार इनका दोबारा सत्यापन कराएगी। दरअसल सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें आधार नंबर से जब नाम, आयु और पता अपडेट किया गया तो संबंधित हितग्राही योजना के लिए अपात्र पाए गए। अभी इनको 60 वर्ष से अधिक की आयु की पुष्टि के प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और तीन फोटो के आधार पर पेंशन मिल रही थी। अब आधार अपडेट के बाद यह अपात्र हो गए है। विभाग के आदेश के अनुसार अब संबंधित बुजुर्गों को सभी दस्तावेजों के साथ अब पेंशन के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। 

46.13 लाख हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण 
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से बताया गया कि पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर सत्यापन एक सतत् प्रक्रिया है। इसके तहत प्रदेश में 46 लाख 13 हजार 671 हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर ई-केवायसी किया जा रहा है। ई-केवायसी में एक लाख 17 हजार 603 हितग्राहियों का दोबारा सत्यापन जिलेवार 15 जुलाई 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार की वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन सहित 6 प्रकार की पेंशन योजनाएँ संचालित की जाती हैं, जिनका ऑनलाइन क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

मंत्री बोले-किसी की पेंशन बंद नहीं की 
वहीं, इस मामले में अब मंत्री नारायण कुशवाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसी की पेंशन बंद नहीं की गई है। केवल ई-केवायसी की प्रक्रिया की जा रही है। सभी हितग्राहियों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।  इसका प्रदेश के लगभग 85 प्रतिशत हितग्राहियों को जोड़ा जा चुका है। सभी अधिकारियों को गंभीरता से इस कार्यों को करने के निर्देश दिए।

एरियर के साथ मिलेगी पेंशन 
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेंशन स्कीम से बाहर किए गए बुजुर्गों को 86 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। प्रदेश में अभी 56.5 लाख पेंशन धारक है, जिन्हें मिलाकर सरकार 340 करोड़ रुपए की पेंशन देती है। विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि यदि किसी पात्र हितग्राही की पेंशन रूकी है तो सत्यापन के बाद उसे एरियर के साथ राशि जारी की जाएगी। 

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