पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश की गाइडलाइन – फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को सोमवार से साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन सभी अधिकारियों को जारी कर दी गई। इसके अनुसार साप्ताहिक अवकाश के दिन पुलिसकर्मी को शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन डी श्रीनिवास राव की तरफ से जारी गाइडलाइन में कुछ शर्ते जोड़ी गई है। जिसके अनुसार साप्ताहिक अवकाश के दिन पुलिसकर्मी को शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अनुसार पुलिस अधीक्षक अपने जिले में थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का रोस्टर तैयार करेंगे। इसमें यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुभाग में आने वाले एक ही थाने प्रभारी को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। सभी को एक साथ ना दिया जाए। जिले में वीआईपी मूवमेंट के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति में साप्ताहिक में परिवर्तन किया जा सकेंगा। यह व्यवस्था भी रखी जाएगी की कानून व्यवस्था की स्थिति में साप्ताहिक अवकाश लेने वाले अधिकारी/ कर्मचारी तत्काल ड्यूटी पर उपस्थित हो सके।
गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक थाने में थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में उनसे तत्काल बाद वरिष्ठ अधिकारी साप्ताहिक अवकाश के दौरान थाने के इंचार्ज थाना प्रभारी होंगे। थानों में महिला अधिकारी/कर्मचारियों की भी साप्ताहिक अवकाश में उपलब्धता 24 घंटे बनी रहें, ताकि महिला आवेदक आदि के आने पर एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में कठिनाई न हो।
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