सूचना आयोग, भोपाल – फोटो : अमर उजाला
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मध्यप्रदेश का सूचना तंत्र पिछले कई महीनों से ठप्प पड़ा है। सूचना आयुक्त के 10 पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक एक कर सब रिटायर हो चुके। अब इस मामले में अदालत ने दखल दिया है। सरकार को जारी किए गए नोटिस में अदालत ने 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। 23 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
मप्र सूचना आयोग में खाली पड़े आयुक्त के 10 पदों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। अदालत ने इस नोटिस पर सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस लिहाज से मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। गोरतलब है कि मप्र सूचना आयोग में आयुक्त के 10 पद स्वीकृत हैं। लेकिन सभी पदों पर नियुक्त आयुक्त रिटायर हो चुके हैं। करीब 5 महीनों से खाली पड़े इन पदों के बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। जिसका असर यह है कि पिछले 5 महीनों से बंद पड़े आयोग में 14 हजार से ज्यादा अपील पेंडिंग हो गई हैं।
कतार में हैं कई
सूत्रों का कहना है कि मप्र सूचना आयोग में खाली पदों पर नियुक्ति की सुगबुगाहट के बाद इस पद पर काबिज होने के लिए कोशिशों का दौर तेज हो गया है। पूर्व में इन पदों पर रहे लोग भी दोबारा यहां पदस्थ होने को लालायित हैं। इधर कुछ अखबारों के मालिकों से लेकर बड़े संस्थानों में सेवाएं दे चुके संपादक और वरिष्ठ पत्रकार भी अपनी कोशिशों को बढ़ाए हुए हैं।
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