mp-news:-डॉ.-मोहन-यादव-सरकार-की-कैबिनेट-बैठक-कल,-तबादला-नीति-पर-लग-सकती-है-मुहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 19 Aug 2024 06: 00 PM IST मध्य प्रदेश सरकार ने नए तबादला नीति का ड्रॉफ्ट तैयार किया है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए नए नियम और दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं। इस नीति को मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें सबसे अहम प्रदेश की तबादला नीति है। कैबिनेट में तबादला नीति के प्रारूप पर मुहर लग सकती है। इसमें 15 दिन के लिए ट्रांसफर से रोक हटेगी। दरअसल,  मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए नई नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसमें जिले के भीतर और बाहर तबादलों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं।  प्रभारी व विभागीय मंत्री की मंजूरी जरूरी इस नीति में विशेष रूप से प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री की स्वीकृति की आवश्यकता को प्रमुखता दी गई है। नीति के अनुसार, कुछ तबादले मुख्यमंत्री की सहमति से किए जाएंगे, जबकि शिक्षा विभाग के तबादले इस ड्रॉफ्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए जाएंगे। जिले के अंदर ट्रांसफर प्रभारी मंत्री करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना होगा। एक साल या उससे कम समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों के तबादले उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं के आधार पर किए जाएंगे। जिन जिलों में लिंगानुपात कम है, वहां महिला अधिकारियों की पोस्टिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। नई नीति में अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को प्राथमिकता से भरे जाने का प्रावधान है।  स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले पर निर्णय बाद में स्कूल शिक्षा विभाग में फिलहाल तबादलों को रोक दिया गया है। उच्च पद के प्रभार देने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विभाग तबादलों पर विचार करेगा। इस समय, बोर्ड परीक्षाओं और स्थानीय परीक्षाओं के चलते पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डीएसपी और उनसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा-निर्देशों और विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 19 Aug 2024 06: 00 PM IST

मध्य प्रदेश सरकार ने नए तबादला नीति का ड्रॉफ्ट तैयार किया है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए नए नियम और दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं। इस नीति को मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक (फाइल फोटो) – फोटो : अमर उजाला

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें सबसे अहम प्रदेश की तबादला नीति है। कैबिनेट में तबादला नीति के प्रारूप पर मुहर लग सकती है। इसमें 15 दिन के लिए ट्रांसफर से रोक हटेगी। दरअसल,  मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए नई नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसमें जिले के भीतर और बाहर तबादलों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। 

प्रभारी व विभागीय मंत्री की मंजूरी जरूरी
इस नीति में विशेष रूप से प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री की स्वीकृति की आवश्यकता को प्रमुखता दी गई है। नीति के अनुसार, कुछ तबादले मुख्यमंत्री की सहमति से किए जाएंगे, जबकि शिक्षा विभाग के तबादले इस ड्रॉफ्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए जाएंगे। जिले के अंदर ट्रांसफर प्रभारी मंत्री करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना होगा। एक साल या उससे कम समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों के तबादले उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं के आधार पर किए जाएंगे। जिन जिलों में लिंगानुपात कम है, वहां महिला अधिकारियों की पोस्टिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। नई नीति में अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को प्राथमिकता से भरे जाने का प्रावधान है। 

स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले पर निर्णय बाद में
स्कूल शिक्षा विभाग में फिलहाल तबादलों को रोक दिया गया है। उच्च पद के प्रभार देने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विभाग तबादलों पर विचार करेगा। इस समय, बोर्ड परीक्षाओं और स्थानीय परीक्षाओं के चलते पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डीएसपी और उनसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा-निर्देशों और विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे।

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