मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्र कैलाश विजयवर्गीय – फोटो : अमर उजाला
विस्तार Follow Us
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को महिला जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पोर्टल लांच किया। इस पोर्टल से अब सरकारी प्रोजेक्ट के अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही जनता की जमीन का अधिग्रहण होने पर मुआवजे की जगह अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) की सुविधा मिलेगी। इसके लिए डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट (डीआरसी) जारी किए जाएंगे। इसके माध्यम से पोर्टल पर एफएआर को खरीदने बेचने की सुविधा मिलेगी।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मप्र हस्तांतरणीय विकास योजना नियम 2018 बनाए थे, लेकिन इसका पोर्टल नहीं बनने से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पोर्टल लांच करने से नियमों के क्रियान्यवन में तेजी आएगी। सरकार की तरफ से सड़क या अन्य किसी प्रोजेक्ट के लिए यदि जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो इसमें कौन से खसरे की कितनी जमीन लेंगे, इस जानकारी को लोकल बॉडी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजता है। जहां से प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है। यह प्रक्रिया मैन्युअल होने से बहुत ज्यादा समय लगता है। अब यह पूरी प्रक्रिया टीडीआर पोर्टल के माध्यम से होगी। इससे बहुत तेजी से पूरी प्रक्रिया होने से कम समय लगेगा।
वहीं, मुआवजे की जगह सरकार अब अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) के सर्टिफिकेट जारी करेगी।
ऐसे समझे एफएआर का गणित : उदाहरण के लिए यदि किसी की 50 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित होती है तो उसे 100 वर्ग मीटर एफएआर के डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट्स (डीआरसी) जारी किए जाएंगे। यानी वह निर्धारित एफएआर से अधिक निर्माण कर सकेगा। इस डीआरसी का उपयोग खुद अपने मकान निर्माण में या फिर किसी दूसरे को या बिल्डर या डेवलपर को बेचा जा सकेगा। यह डीआरसी एफएआर के शेयर की तरह उसी शहर में 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए मान्य होगा। पोर्टल पर इसकी पूरे नियम भी अपलोड किए गए हैं।
Comments