न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 10 Mar 2023 06: 17 PM IST सार लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें परिवहन विभाग ने 6 मार्च को नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में तय स्पीड से तेज वाहन चलाने पर पहली बार में 5 हजार रुपए और इसके बाद पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल) - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्य प्रदेश में एंबुलेंस समेत आपातकालीन वाहनों को रोका तो 10 हजार रुपए और बिना हेलमेट पकड़ाने पर 300 रुपए जुर्माना भरना होगा। परिवहन विभाग ने 6 मार्च को नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है।    प्रदेश में तय स्पीड से तेज वाहन चलाने पर पहली बार में 5 हजार रुपए और इसके बाद पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। परिवहन विभाग ने जुर्माना राशि वसूलने के अधिकार यातायात पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस अधिक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिये गए है।    परिवहन विभाग ने  माल वाहकों द्वारा ओव्हर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जुर्माना 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रथम अपराध पर 1 हजार रुपए तथा परिवहन वाहनों पर पांच हजार रुपए की दर तथा बाद में 10 हजार रुपए रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।   गाड़ी मोडीफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों पर अब एक लाख रुपए जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना तय किया गया है। इसमें बड़ी गाड़ियों के लिए जुर्माना तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है। बिना पंजीयन के वाहन चलाने पर दुपहिया और तीन पहिया वाहनों पर अब दो हजार रुपए, लाइट मोटर व्हीकल पर जुर्माना तीन हजार और भारी वाहनों पर  जुर्माना पांच हजार रुपए तय किया गया। दोबारा यही गलती करने पर टू व्हीलर पर तीन हजार, लाइट मोटर व्हीकल पर पांच हजार रुपए और भारी वाहनों पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 10 Mar 2023 06: 17 PM IST

सार

लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें

परिवहन विभाग ने 6 मार्च को नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में तय स्पीड से तेज वाहन चलाने पर पहली बार में 5 हजार रुपए और इसके बाद पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल) – फोटो : अमर उजाला

विस्तार मध्य प्रदेश में एंबुलेंस समेत आपातकालीन वाहनों को रोका तो 10 हजार रुपए और बिना हेलमेट पकड़ाने पर 300 रुपए जुर्माना भरना होगा। परिवहन विभाग ने 6 मार्च को नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। 

 
प्रदेश में तय स्पीड से तेज वाहन चलाने पर पहली बार में 5 हजार रुपए और इसके बाद पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। परिवहन विभाग ने जुर्माना राशि वसूलने के अधिकार यातायात पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस अधिक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिये गए है। 

 
परिवहन विभाग ने  माल वाहकों द्वारा ओव्हर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जुर्माना 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रथम अपराध पर 1 हजार रुपए तथा परिवहन वाहनों पर पांच हजार रुपए की दर तथा बाद में 10 हजार रुपए रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
 
गाड़ी मोडीफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों पर अब एक लाख रुपए जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना तय किया गया है। इसमें बड़ी गाड़ियों के लिए जुर्माना तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है। बिना पंजीयन के वाहन चलाने पर दुपहिया और तीन पहिया वाहनों पर अब दो हजार रुपए, लाइट मोटर व्हीकल पर जुर्माना तीन हजार और भारी वाहनों पर  जुर्माना पांच हजार रुपए तय किया गया। दोबारा यही गलती करने पर टू व्हीलर पर तीन हजार, लाइट मोटर व्हीकल पर पांच हजार रुपए और भारी वाहनों पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

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