mp:-पूर्व-सीएम-कमलनाथ-के-भांजे-के-बैंक-धोखाधड़ी-मामले-में-ईडी-की-कार्रवाई,-मददगार-गिरफ्तार
क्या है मामला धनशोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से 2019 में दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है. प्राथमिकी में आरोप हैं कि कंपनी ‘मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड’ (एमबीआईएल) और उसके प्रमोटरों ने धोखाधड़ी की और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए 354.51 करोड़ के ऋण में हेराफेरी की. बैंक की ओर से सीबीआई को शिकायत भेजे जाने पर मामला दर्ज किया गया. सीबीआई और ईडी दोनों ने रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी, मां नीता (कमलनाथ की बहन) के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ईडी ने इस मामले में रतुल पुरी को 2019 में गिरफ्तार किया था, अभी वह जमानत पर हैं. सीबीआई और ईडी ने पुरी परिवार, संजय जैन और विनीत शर्मा जैसे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर मामला दर्ज किया था.

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क्या है मामला

धनशोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से 2019 में दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है. प्राथमिकी में आरोप हैं कि कंपनी ‘मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड’ (एमबीआईएल) और उसके प्रमोटरों ने धोखाधड़ी की और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए 354.51 करोड़ के ऋण में हेराफेरी की. बैंक की ओर से सीबीआई को शिकायत भेजे जाने पर मामला दर्ज किया गया. सीबीआई और ईडी दोनों ने रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी, मां नीता (कमलनाथ की बहन) के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ईडी ने इस मामले में रतुल पुरी को 2019 में गिरफ्तार किया था, अभी वह जमानत पर हैं. सीबीआई और ईडी ने पुरी परिवार, संजय जैन और विनीत शर्मा जैसे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर मामला दर्ज किया था.