khargone:-दहेज-सलाहकार-बोर्ड-में-सदस्य-बनने-के-लिए-आवेदन-आमंत्रित,-महिला-अधिवक्ता-को-मिलेगी-प्राथमिकता
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Tue, 10 Sep 2024 10: 41 PM IST खरगोन जिले में प्रदेश शासन से मिले निर्देशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना है। यह बोर्ड जिले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बनाया जाना है। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया विस्तार Follow Us मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में प्रदेश शासन से मिले निर्देशों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना है। यह बोर्ड जिले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बनाया जाना है, जिसके लिए जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही इस बोर्ड में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से जिला प्रशासन के द्वारा आवेदन बुलवाए गए हैं। बता दें कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा-8 ख (4) में दहेज प्रतिषेध अधिकारी जिसे जिला विधिक सहायता अधिकारी भी कहा जाता है, उन्हें इस तरह के दहेज से जुड़े मामलों में सलाह एवं सहायता करने के उद्देश्य से साथ लेकर एक सलाहकार बोर्ड के रूप में गठन का किया जाता है। वहीं, जिले में बनाये जा रहे इस दहेज सलाहकार बोर्ड में कुल 05 सदस्य होंगे, जिनमें भी कम से कम दो महिलाएं शामिल रहेंगी। वहीं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत बनाये जा रहे इस सलाहकार बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले काम विधिक एवं परामर्श के स्वरूप रहते हैं। इस बोर्ड में ऐसी महिला सामाजिक कार्यकर्ता के चयन को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिवक्ता भी हों। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बनाये जा रहे इस दहेज सलाहकार बोर्ड के लिए आवेदन करने के इच्छुक योग्य आवेदक अपने आवेदन अगले सात दिवसों में नवीन कलेक्ट्रेट भवन खरगोन स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। वहीं, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी मंगलवार को इस संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Tue, 10 Sep 2024 10: 41 PM IST

खरगोन जिले में प्रदेश शासन से मिले निर्देशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना है। यह बोर्ड जिले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बनाया जाना है। सांकेतिक तस्वीर – फोटो : सोशल मीडिया

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मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में प्रदेश शासन से मिले निर्देशों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना है। यह बोर्ड जिले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बनाया जाना है, जिसके लिए जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही इस बोर्ड में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से जिला प्रशासन के द्वारा आवेदन बुलवाए गए हैं।

बता दें कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा-8 ख (4) में दहेज प्रतिषेध अधिकारी जिसे जिला विधिक सहायता अधिकारी भी कहा जाता है, उन्हें इस तरह के दहेज से जुड़े मामलों में सलाह एवं सहायता करने के उद्देश्य से साथ लेकर एक सलाहकार बोर्ड के रूप में गठन का किया जाता है। वहीं, जिले में बनाये जा रहे इस दहेज सलाहकार बोर्ड में कुल 05 सदस्य होंगे, जिनमें भी कम से कम दो महिलाएं शामिल रहेंगी। वहीं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत बनाये जा रहे इस सलाहकार बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले काम विधिक एवं परामर्श के स्वरूप रहते हैं। इस बोर्ड में ऐसी महिला सामाजिक कार्यकर्ता के चयन को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिवक्ता भी हों।

जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बनाये जा रहे इस दहेज सलाहकार बोर्ड के लिए आवेदन करने के इच्छुक योग्य आवेदक अपने आवेदन अगले सात दिवसों में नवीन कलेक्ट्रेट भवन खरगोन स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। वहीं, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी मंगलवार को इस संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं।

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