मारपीट मामले में खंडवा जिला कोर्ट ने सुनाई सजा – फोटो : अमर उजाला
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मध्यप्रदेश के खंडवा जिला कोर्ट से मारपीट के दो अलग-अलग मामले में आरोपियों को छह माह से लेकर एक साल तक की सजा सुनाई गई है। यही नहीं जिला कोर्ट ने छह माह की सजा के साथ ही आरोपियों को 500-500 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। वहीं, एक साल की सजा के साथ आरोपी को 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई है। दोनों ही मामले में पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद पुलिस जांच में बताए गए तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला दिया है।
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खंडवा जिला कोर्ट ने दो अलग-अलग मारपीट के मामलों में आरोपियों को सजा के साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया है। मारपीट का पहला मामला जिले के जावर थाने से संबंधित है। जहां एक फरियादी राकेश अपने घर से किराना दुकान की ओर जा रहा था। इस बीच उसके घर के सामने रहने वाले कल्ला ने उसके साथ गाली-गलौज की। इस पर राकेश ने उसे ऐसा करने से मना किया।
बस यही बात आरोपी कल्ला को बुरी लग गई और उसने लकड़ी उठाकर राकेश को पीट दिया। इसके बाद राकेश ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी और मामला न्यायालय तक पहुंचा था। जहां पुलिस जांच के आधार पर आरोपी कल्ला को एक साल के कारावास के साथ ही 1000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
इसी तरह मारपीट से जुड़े एक और मामले में फरियादी रजत अपनी सैलून की दुकान पर एक दूल्हे का फेशियल कर रहा था। इस दौरान शहर की छोटी नदी क्षेत्र में रहने वाले आरोपी लोकेश उर्फ लोकी और जगन्नाथ उर्फ काटु रजत की दुकान पर आए और उसे दूल्हे का फेशियल करने से रोकते हुए पहले खुद के बालों की कटिंग करने पर जोर देने लगे।
हालांकि, रजत ने दोनों आरोपियों को समझाइश दी कि उसे अभी टाइम लगेगा। लेकिन आरोपी इस बात से नाराज हो गए और पास ही पड़ी नुकीली वस्तु उठाकर उसके बाएं हाथ पर वार कर दिया, जिससे रजत घायल हो गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने जांच के बाद दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में पेश किया। उसके बाद जिला कोर्ट से दोनों ही आरोपियों को 6-6 माह की कैद के साथ ही 500- 500 रुपये के जुर्माने की सजा से भी दंडित किया गया है।
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