जिला पंचायत, कटनी - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us कटनी जिले में एक बार फिर भ्रष्टाचार की परत खुली है। मामला बहोरीबंद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सोमाकला का बताया गया। जहां प्राथमिक शाला के निर्माण कार्य के लिए एक लाख 60 हजार 302 रुपये की राशि निकाल ली गई। लेकिन उसका निर्माण कार्य नहीं करवाया गया था, जिस पर तत्कालीन सरपंच और सचिव से पैसों की वसूल की जाएगी। कटनी के ग्राम पंचायत सोमाकला में प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु वर्ष 2022 में 4 लाख 41 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में दो लाख 20 हजार 500 रुपये ग्राम पंचायत के खाते में प्रदाय कर दिए गए। लेकिन निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत सोमाकला के तत्कालीन सरपंच और सचिव द्वारा अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य 1 लाख 60 हजार 302 रुपये की राशि आहरित करने बावजूद निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इस पर सीईओ शिशिर गेमावत ने ग्राम पंचायत सोमाकला की तत्कालीन सरपंच छोटी बाई और सचिव ओंकार प्रसाद गर्ग के विरुद्ध एक लाख 60 हजार 302 रुपये की राशि (आधी-आधी) अधिरोपित करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सीईओ शिशिर गेमावत ने कहा कि मामले की शिकायत मिलते ही जांच कार्रवाई गई थी, जिसमें जिला शिक्षा विभाग के डीपीसी ने आरोप सिद्ध पाया और जांच रिपोर्ट सीईओ को सौंपी। इस पर दोषी सरपंच और सचिव को पत्राचार करते हुए स्कूल के कक्ष का निर्माण पूर्ण करवाने या शासकीय कोष में राशि जमा करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। लेकिन राशि जमा न होने पर दोषियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की 89 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर धारा 92 के तहत प्रकरण दर्जकर अधिरोपित वसूली योग राशि तत्कालीन सरपंच और सचिव प्रत्येक को 50-50 प्रतिशत 80 हजार 151 रुपये जिला परियोजना समन्वयक के निर्धारित मद में जमा करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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जिला पंचायत, कटनी – फोटो : अमर उजाला

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कटनी जिले में एक बार फिर भ्रष्टाचार की परत खुली है। मामला बहोरीबंद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सोमाकला का बताया गया। जहां प्राथमिक शाला के निर्माण कार्य के लिए एक लाख 60 हजार 302 रुपये की राशि निकाल ली गई। लेकिन उसका निर्माण कार्य नहीं करवाया गया था, जिस पर तत्कालीन सरपंच और सचिव से पैसों की वसूल की जाएगी।

कटनी के ग्राम पंचायत सोमाकला में प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु वर्ष 2022 में 4 लाख 41 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में दो लाख 20 हजार 500 रुपये ग्राम पंचायत के खाते में प्रदाय कर दिए गए। लेकिन निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत सोमाकला के तत्कालीन सरपंच और सचिव द्वारा अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य 1 लाख 60 हजार 302 रुपये की राशि आहरित करने बावजूद निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इस पर सीईओ शिशिर गेमावत ने ग्राम पंचायत सोमाकला की तत्कालीन सरपंच छोटी बाई और सचिव ओंकार प्रसाद गर्ग के विरुद्ध एक लाख 60 हजार 302 रुपये की राशि (आधी-आधी) अधिरोपित करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

सीईओ शिशिर गेमावत ने कहा कि मामले की शिकायत मिलते ही जांच कार्रवाई गई थी, जिसमें जिला शिक्षा विभाग के डीपीसी ने आरोप सिद्ध पाया और जांच रिपोर्ट सीईओ को सौंपी। इस पर दोषी सरपंच और सचिव को पत्राचार करते हुए स्कूल के कक्ष का निर्माण पूर्ण करवाने या शासकीय कोष में राशि जमा करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। लेकिन राशि जमा न होने पर दोषियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की 89 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर धारा 92 के तहत प्रकरण दर्जकर अधिरोपित वसूली योग राशि तत्कालीन सरपंच और सचिव प्रत्येक को 50-50 प्रतिशत 80 हजार 151 रुपये जिला परियोजना समन्वयक के निर्धारित मद में जमा करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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