सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us ससुराल से 180 तोला सोना और आठ लाख 70 हजार रुपये लेकर फरार हुई पत्नी और उसके पिता व मामा के खिलाफ अदालत ने प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किशन देव सिंह की अदालत ने श्रद्धा पटेल व उसके पिता रोकड़ पटेल व रामशंकर पटेल के खिलाफ समन जारी कर 21 सितंबर 2023 को हाजिर होने के निर्देश दिये हैं। कल्पेश पटेल की ओर से यह परिवाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनका विवाह श्रृद्धा पटेल के साथ 29 नवंबर 2012 को हुआ था। परिवारिक विवाद के चलते श्रृद्धा मायके चली जाती थी और कुछ समय बाद वापस आ जाती थी। आवेदक की ओर से कहा गया कि उसका व श्रृद्धा पटेल के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में संयुक्त लॉकर था, जिसमें घर के 180 तोला सोना के जेवर रखे थे। वहीं, घर पर आठ लाख 70 हजार रुपये नगद रखे हुए थे। आरोप है कि श्रद्धा पटेल जेवर व पैसा लेकर अपने पिता के घर गई और जेवर और पैसा अपने पिता रोकड़ पटेल व मामा रामशंकर को दे दिया। मामले की शिकायत विजय नगर पुलिस लेकर उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके कुछ समय बाद आरोपी श्रद्धा पटेल ने माढ़ोताल थाने में अपने ही पिता रोकड़ पटेल, भाई व मामा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि उसके पिता, भाई और मामा के बहकावे में आकर जेवर व नगदी पिता को दिया था। लेकिन अब वह मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं।  पुलिस ने श्रृद्धा की शिकायत पर अमानत में ख्यानत का प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान अदालत ने पाया मामले में श्रृद्धा भी साजिश में शामिल है, जिस पर अदालत ने तीनों के खिलाफ धारा 406 व 120 बी के अपराध का संज्ञान लेते हुए समन जारी कर तीनों को उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्त संजय सोनी ने पक्ष रखा।

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ससुराल से 180 तोला सोना और आठ लाख 70 हजार रुपये लेकर फरार हुई पत्नी और उसके पिता व मामा के खिलाफ अदालत ने प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किशन देव सिंह की अदालत ने श्रद्धा पटेल व उसके पिता रोकड़ पटेल व रामशंकर पटेल के खिलाफ समन जारी कर 21 सितंबर 2023 को हाजिर होने के निर्देश दिये हैं।

कल्पेश पटेल की ओर से यह परिवाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनका विवाह श्रृद्धा पटेल के साथ 29 नवंबर 2012 को हुआ था। परिवारिक विवाद के चलते श्रृद्धा मायके चली जाती थी और कुछ समय बाद वापस आ जाती थी। आवेदक की ओर से कहा गया कि उसका व श्रृद्धा पटेल के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में संयुक्त लॉकर था, जिसमें घर के 180 तोला सोना के जेवर रखे थे। वहीं, घर पर आठ लाख 70 हजार रुपये नगद रखे हुए थे। आरोप है कि श्रद्धा पटेल जेवर व पैसा लेकर अपने पिता के घर गई और जेवर और पैसा अपने पिता रोकड़ पटेल व मामा रामशंकर को दे दिया।

मामले की शिकायत विजय नगर पुलिस लेकर उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके कुछ समय बाद आरोपी श्रद्धा पटेल ने माढ़ोताल थाने में अपने ही पिता रोकड़ पटेल, भाई व मामा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि उसके पिता, भाई और मामा के बहकावे में आकर जेवर व नगदी पिता को दिया था। लेकिन अब वह मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। 

पुलिस ने श्रृद्धा की शिकायत पर अमानत में ख्यानत का प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान अदालत ने पाया मामले में श्रृद्धा भी साजिश में शामिल है, जिस पर अदालत ने तीनों के खिलाफ धारा 406 व 120 बी के अपराध का संज्ञान लेते हुए समन जारी कर तीनों को उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्त संजय सोनी ने पक्ष रखा।

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