jabalpur-news:-भाजपा-प्रत्याशी-के-निर्वाचन-को-पूर्व-सीएम-दिग्विजय-सिंह-की-चुनौती,-हाईकोर्ट-में-दायर-की-याचिका
दिग्विजय सिंह। - फोटो : अमर उजाला। विस्तार Follow Us राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया गया है। याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह संभावित है। गौरतलब है कि लोकसभा में राजगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लगभग डेढ़ लाख मतों से पराजय का सामना करना पड़ था। याचिका में केन्द्रीय चुनाव आयोग तथा राजगढ़ लोकसभा के निर्वाचन उम्मीदवार रोडमल नगर को अनावेदक बनाया गया है। उनके अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने बताया कि चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के साथ धारा 100 के तहत दायर की गई है।  याचिकाकर्ता में राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया जाने, भारत के संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आदेशों, परिपत्रों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इसके इसके अलाव ईवीएम की जांच और सत्यापन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्देशों का पालन न किए जाने तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विफलता को भी उजागर किया है।  याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में विफलता के कारण राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। याचिका में राहत चाही गई है कि भाजपा प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त किया जाए।

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दिग्विजय सिंह। – फोटो : अमर उजाला।

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राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया गया है। याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह संभावित है।

गौरतलब है कि लोकसभा में राजगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लगभग डेढ़ लाख मतों से पराजय का सामना करना पड़ था। याचिका में केन्द्रीय चुनाव आयोग तथा राजगढ़ लोकसभा के निर्वाचन उम्मीदवार रोडमल नगर को अनावेदक बनाया गया है। उनके अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने बताया कि चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के साथ धारा 100 के तहत दायर की गई है। 

याचिकाकर्ता में राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया जाने, भारत के संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आदेशों, परिपत्रों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इसके इसके अलाव ईवीएम की जांच और सत्यापन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्देशों का पालन न किए जाने तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विफलता को भी उजागर किया है। 

याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में विफलता के कारण राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। याचिका में राहत चाही गई है कि भाजपा प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त किया जाए।

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