jabalpur-news:-दुष्कर्म-के-आरोपी-को-आजीवन-कारावास-की-सजा,-ढाई-हजार-रुपये-का-जुर्माना
आजीवन कारावास - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी जबलपुर निवासी भोला साहू उर्फ धर्मेंद्र साहू को दोषी करार दिया है। साथ ही अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। Trending Videos अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी भोला साहू ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया था। वह दो जनवरी 2022 को दूसरे शहर से जबलपुर आई थी। आरोपी उसे काम दिलाने के बहाने बरेला से आगे मंडला रोड पहाड़ी के पास पुलिया के नीचे ले गया। वहां दोपहर एक बजे दुष्कर्म किया। साथ ही उसे वहीं छोड़कर भाग गया। जाते-जाते धमकी दे गया कि जहां शिकायत करनी हो कर दे, वह किसी से नहीं डरता। घबराई हुई पीड़िता ने अपने भाई अर्जुन को फोन पर अपनी आप बीती की जानकारी दी। इसके बाद मामले की शिकायत बरेला थाने में दर्ज कराई गई। सुनवाई के दौरान पेश किए साक्ष्य व गवाहों के मद्देनजर आरोपी को सजा सुनाई गई। हत्यारे को आजीवन कारावास, एडीजे कोर्ट ने एक हजार का जुर्माना भी लगाया जबलपुर अपर सत्र न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह की अदालत ने हत्या करने वाले आरोपी भगवानदास पटेल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर डेढ़ हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक केपी तिवारी व अभिषेक दीक्षित ने बताया कि पांच फरवरी 2020 को आरोपी भगवानदास पटेल व एक 17 वर्षीय विधि विरुद्ध बालक ने राजकुमार उर्फ रज्जू पटेल उम्र 40 वर्ष की गर्दन में धारदार हथियार सेे हमला कर हत्या कर दी थी। मामले में भेड़ाघाट पुलिस ने हत्या, हत्या का प्रयास व ऑर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी भगवान दास पटेल को आजीवन कारावास व डेढ़ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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आजीवन कारावास – फोटो : अमर उजाला

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विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी जबलपुर निवासी भोला साहू उर्फ धर्मेंद्र साहू को दोषी करार दिया है। साथ ही अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी भोला साहू ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया था। वह दो जनवरी 2022 को दूसरे शहर से जबलपुर आई थी। आरोपी उसे काम दिलाने के बहाने बरेला से आगे मंडला रोड पहाड़ी के पास पुलिया के नीचे ले गया। वहां दोपहर एक बजे दुष्कर्म किया।

साथ ही उसे वहीं छोड़कर भाग गया। जाते-जाते धमकी दे गया कि जहां शिकायत करनी हो कर दे, वह किसी से नहीं डरता। घबराई हुई पीड़िता ने अपने भाई अर्जुन को फोन पर अपनी आप बीती की जानकारी दी। इसके बाद मामले की शिकायत बरेला थाने में दर्ज कराई गई। सुनवाई के दौरान पेश किए साक्ष्य व गवाहों के मद्देनजर आरोपी को सजा सुनाई गई।

हत्यारे को आजीवन कारावास, एडीजे कोर्ट ने एक हजार का जुर्माना भी लगाया
जबलपुर अपर सत्र न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह की अदालत ने हत्या करने वाले आरोपी भगवानदास पटेल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर डेढ़ हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक केपी तिवारी व अभिषेक दीक्षित ने बताया कि पांच फरवरी 2020 को आरोपी भगवानदास पटेल व एक 17 वर्षीय विधि विरुद्ध बालक ने राजकुमार उर्फ रज्जू पटेल उम्र 40 वर्ष की गर्दन में धारदार हथियार सेे हमला कर हत्या कर दी थी।

मामले में भेड़ाघाट पुलिस ने हत्या, हत्या का प्रयास व ऑर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी भगवान दास पटेल को आजीवन कारावास व डेढ़ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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