जबलपुर में जगह-जगह लगे अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस भेजे हैं। उनसे अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल के खिलाफ की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल के मामलों में जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर जबलपुर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर की गई है। याचिका में अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा और बताया कि पहले यूनिपोल और होर्डिंग्स लगाने के नियम नहीं थे। वर्ष 2014 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद 2017 में मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम बनाए गए। इन नियमों के अनुसार, जहां फुटपाथ मौजूद नहीं है, वहां सड़क के किनारे 3 मीटर के दायरे में यूनिपोल या होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां फुटपाथ हैं, वहां भी फुटपाथ के किनारे से तीन मीटर के दायरे में यूनिपोल नहीं लगाए जा सकेंगे। सड़क के मध्य और फुटपाथों पर यूनिपोल और होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं होगी। उन मोड़ वाले मार्गों पर जहां से दूर से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते, वहां भी यूनिपोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि शहर में अधिकांश स्थानों पर इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने और याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
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