jabalpur:-सार्वजनिक-पार्क-में-पेड़-लगाकर-बनाई-निजी-पार्किंग,-हाईकोर्ट-ने-नोटिस-जारी-कर-मांगी-स्टेटस-रिपोर्ट
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us सार्वजनिक पार्क में पेड़ लगाकर निजी पार्किंग बनाए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पार्क के बीच में बने गड्ढे में बारिश का पानी भर हुआ है। जिसमें लोग कचरा फेंकते हैं, इससे क्षेत्र में संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं।  Trending Videos अधिवक्ता मिथिलेश त्रिपाठी की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया था कि महाराजपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बच्चों के लिए सार्वजनिक पार्क है। पार्क में बाउंड्री बॉल नहीं होने के कारण लोगों ने  पेड़ लगाकर निजी पार्किंग बना ली है। इसके अलावा तालाब के बीच में एक गड्डा भी बना हुआ है। जिसके बारिश का पानी भर जाता है और लोगों अपने घरों का कचरा फेंकते हैं। जिसके कारण क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। याचिका में कहा गया था कि पार्क बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया था। जिसमें निजी पार्किंग के लिए लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसके अलावा देखरेख के अभाव में पार्क में गंदगी फैली हुई है। युगलपीठ ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए उक्त आदेश जारी किए। याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष स्वयं रखा।

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सार्वजनिक पार्क में पेड़ लगाकर निजी पार्किंग बनाए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पार्क के बीच में बने गड्ढे में बारिश का पानी भर हुआ है। जिसमें लोग कचरा फेंकते हैं, इससे क्षेत्र में संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं। 

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अधिवक्ता मिथिलेश त्रिपाठी की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया था कि महाराजपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बच्चों के लिए सार्वजनिक पार्क है। पार्क में बाउंड्री बॉल नहीं होने के कारण लोगों ने  पेड़ लगाकर निजी पार्किंग बना ली है। इसके अलावा तालाब के बीच में एक गड्डा भी बना हुआ है। जिसके बारिश का पानी भर जाता है और लोगों अपने घरों का कचरा फेंकते हैं। जिसके कारण क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है।

याचिका में कहा गया था कि पार्क बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया था। जिसमें निजी पार्किंग के लिए लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसके अलावा देखरेख के अभाव में पार्क में गंदगी फैली हुई है। युगलपीठ ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए उक्त आदेश जारी किए। याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष स्वयं रखा।

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