jabalpur:-विधायक-रामबाई-दोषी,-शव-रख-चक्काजाम-करने-के-मामले-में-पथरिया-विधायक-अन्य-को-कोर्ट-उठने-तक-की-सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 21 Aug 2023 10: 10 PM IST लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें 28 मार्च 2015 को डरे अहिरवार नामक व्यक्ति की जिला चिकित्सालय पथरिया में मौत हो गई थी। चिकित्सकीय सुविधा का अभाव तथा लापरवाही का आरोप लगाते हुए रामबाई के नेतृत्व में शव को सड़क पर रखकर चक्काचाम किया गया था।  बीएसपी विधायक रामबाई सिंह - फोटो : Social Media विस्तार Follow Us सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर आवागमन अवरोधित तथा आम जनता को असुविधा पहुंचाने के अपराध में न्यायालय ने पथरिया विधायक रामबाई सहित अन्य को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। जेएमएफसी विश्वेश्वरी मिश्रा ने आरोपियों को 15सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 28 मार्च 2015 को डरे अहिरवार नामक व्यक्ति की जिला चिकित्सालय पथरिया में मौत हो गई थी। चिकित्सकीय सुविधा का अभाव तथा लापरवाही का आरोप लगाते हुए रामबाई के नेतृत्व में शव को सड़क पर रखकर चक्काचाम किया गया था। चक्काजाम में सहअभियुक्त भरत श्रीवास्तव, दिनेश अहिरवार, श्रीधर सुमन, जिला पंचायत सदस्य विजेन्द्र सिंह, छत्रपाल सिंह, शीतल अहिरवार, सिद्धन बाई, भगवानदास, बिलानी तथा सुरेश अहिरवार सहित आम जनता शामिल थी। पथरिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 341 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया।    रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 21 Aug 2023 10: 10 PM IST

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28 मार्च 2015 को डरे अहिरवार नामक व्यक्ति की जिला चिकित्सालय पथरिया में मौत हो गई थी। चिकित्सकीय सुविधा का अभाव तथा लापरवाही का आरोप लगाते हुए रामबाई के नेतृत्व में शव को सड़क पर रखकर चक्काचाम किया गया था।  बीएसपी विधायक रामबाई सिंह – फोटो : Social Media

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सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर आवागमन अवरोधित तथा आम जनता को असुविधा पहुंचाने के अपराध में न्यायालय ने पथरिया विधायक रामबाई सहित अन्य को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। जेएमएफसी विश्वेश्वरी मिश्रा ने आरोपियों को 15सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार 28 मार्च 2015 को डरे अहिरवार नामक व्यक्ति की जिला चिकित्सालय पथरिया में मौत हो गई थी। चिकित्सकीय सुविधा का अभाव तथा लापरवाही का आरोप लगाते हुए रामबाई के नेतृत्व में शव को सड़क पर रखकर चक्काचाम किया गया था। चक्काजाम में सहअभियुक्त भरत श्रीवास्तव, दिनेश अहिरवार, श्रीधर सुमन, जिला पंचायत सदस्य विजेन्द्र सिंह, छत्रपाल सिंह, शीतल अहिरवार, सिद्धन बाई, भगवानदास, बिलानी तथा सुरेश अहिरवार सहित आम जनता शामिल थी।

पथरिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 341 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। 
 

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