न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 24 Aug 2023 04: 25 PM IST लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें मध्यप्रदेश के जबलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल की कैद सुनाई है। साथ ही उस पर तीन हजार का अर्थदंड भी लगाया है।  jail, jail demo - फोटो : फाइल फोटो विस्तार Follow Us एक नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुमित समुन्द्रें को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुमित को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।  अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 अक्टूबर 2022 की शाम पीड़िता घर के पास से गायब हो गई थी। इसकी मां की शिकायत पर अधारताल पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। पुलिस ने जांच दौरान 13 अक्टूबर को पीड़िता को दस्तयाब किया। जिसने अपने बयान में बताया कि आरोपी सुमित समुन्द्रें उसे अपने साथ मैहर ले गया। जहां पर वह चार दिन रहे और सुमित ने उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने उक्त मामले में दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 24 Aug 2023 04: 25 PM IST

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मध्यप्रदेश के जबलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल की कैद सुनाई है। साथ ही उस पर तीन हजार का अर्थदंड भी लगाया है।  jail, jail demo – फोटो : फाइल फोटो

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एक नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुमित समुन्द्रें को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुमित को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 अक्टूबर 2022 की शाम पीड़िता घर के पास से गायब हो गई थी। इसकी मां की शिकायत पर अधारताल पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। पुलिस ने जांच दौरान 13 अक्टूबर को पीड़िता को दस्तयाब किया। जिसने अपने बयान में बताया कि आरोपी सुमित समुन्द्रें उसे अपने साथ मैहर ले गया। जहां पर वह चार दिन रहे और सुमित ने उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने उक्त मामले में दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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