jabalpur:-नाबालिग-से-दुष्कर्म-करने-वाले-को-उम्रकैद,-पीड़िता-को-दो-लाख-की-प्रतिकर-राशि-देने-के-भी-आदेश
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दोषी करार दिया है। उसे इस जुर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी को दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए पीड़ित को दो लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 18 फरवरी 2022 को पीड़िता अपनी मां के साथ गढ़ा क्षेत्र की सैनिक सोसायटी में गई थी। उसकी मां बंगले में काम करने चली गई, इसी दौरान पीड़िता गायब हो गई। शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी कायम की और 8 मार्च 2022 को पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी शिवा उर्फ सिब्बू यादव उसे अपने साथ भगाकर नागपुर ले गया था। जहां किराये के कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वह घर आने की बात कहती तो आरोपी डरा धमका-कर चुप करा देता था। पुलिस ने मामले में दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दोषी करार दिया है। उसे इस जुर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी को दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए पीड़ित को दो लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 18 फरवरी 2022 को पीड़िता अपनी मां के साथ गढ़ा क्षेत्र की सैनिक सोसायटी में गई थी। उसकी मां बंगले में काम करने चली गई, इसी दौरान पीड़िता गायब हो गई। शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी कायम की और 8 मार्च 2022 को पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी शिवा उर्फ सिब्बू यादव उसे अपने साथ भगाकर नागपुर ले गया था। जहां किराये के कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वह घर आने की बात कहती तो आरोपी डरा धमका-कर चुप करा देता था। पुलिस ने मामले में दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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