सांकेतिक तस्वीर। – फोटो : अमर उजाला
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डंडे से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार आधारताल थानान्तर्गत करौंदा स्थित खेसला ढाबा के सामने नाटी उर्फ रमेश विश्वकर्मा खड़ा था। तभी आरोपी बिट्टू उर्फ संतोष तथा एक नाबालिग युवक आया। दोनों ने मिलकर नाटी के साथ मारपीट प्रारंभ कर दी। लोगों द्वारा बीच-बचाव करने के बाद नाटी अकेले ऋषि नगर की तरफ चला गया। दोनों आरोपी युवक उसके पीछे गए और डंडे से हमला कर दिया। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा से दंडित किया।
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