indore-news:-रेप-का-आरोप-लगाने-वाली-बालिग-निकली,-अधिकारी-ने-कर-ली-शादी,-fir-खारिज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Fri, 06 Sep 2024 04: 10 PM IST क्रिकेट खेलते समय हुई थी अधिकारी की गिरफ्तारी, कोर्ट से जेल जा सकते थे लेकिन समझौता हो गया, वकील बोले दोनों अब खुशी खुशी साथ रह रहे।    INDORE NEWS - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर विस्तार वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें सीएमओ प्रभात बरकड़े के खिलाफ दर्ज रेप की एफआईआर को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। नगर पालिका में पदस्थ रहे बरकड़े पर इंदौर में रहकर NEET की तैयारी कर रही छात्रा पर दुष्कर्म का आरोप लगा था। 23 मार्च को इंदौर के एमआईजी थाने में पीड़िता ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। एफआईआर में पीड़िता के नाबालिग होने की बात कही गई थी लेकिन कोर्ट में साबित हुआ कि पीड़िता घटना के समय बालिग थी। पीड़िता द्वारा एफआईआर करवाने के बाद ही आरोपी सीएमओ ने पीड़िता ने शादी कर ली थी। अधिकारी के वकील ने कहा है कि दोनों खुशी खुशी जीवन साथ में बिता रहे हैं। दोनों इंदौर में पढ़ाई के दौरान संपर्क में आए थे। दोनों शहडोल के बालाघाट के रहने वाले हैं। एक दूसरे को पहले से जानते थे और दूर के रिश्तेदार भी हैं। सीएमओ के वकील राहुल पेठे ने कहा कि पीड़िता का जन्म 6 नवंबर 2002 का है। घटना 8 मई 2022 की है, उस समय पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक थी। पहले पीड़िता के नाबालिग होने की बात कही गई थी। पीड़िता और सीएमओ दोनों शादी करके खुशी से साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने सभी पहलुओं को देखते हुए एफआईआर को खारिज करने के ऑर्डर दिए हैं। क्रिकेट खेलते समय सीएमओ की हुई थी गिरफ्तारी शहडोल की धनपुरी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभात बरकड़े को इंदौर पुलिस ने सात अप्रैल 2024 को क्रिकेट खेलते वक्त गिरफ्तार किया था। पीड़ित ने 23 मार्च को इंदौर के एमआईजी थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने 376, 323, 294, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी प्रभात बरकड़े पिछले दो साल से धनपुरी नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में पदस्थ थे।  इंदौर, जबलपुर और कई शहरों में किया रेप पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अधिकारी प्रभात उसे इंदौर और जबलपुर समेत कई जगहों पर ले गया और शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया। जब वह प्रभात पर शादी करने के लिए कहने लगी तो वह मुकर गया। इसके बाद उसने केस दर्ज करवाने का निर्णय लिया। पुलिस ने अधिकारी को 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया था जहां सुनवाई के दौरान उसे जेल भेजा जा सकता था लेकिन पीड़िता और उसकी मां कोर्ट में आई और समझौता हो गया। अधिकारी के वकील ने कहा कि हमारा पक्षकार सात दिन में पीड़िता से शादी कर लेगा, इस पर कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर दी। बाद में 12 अप्रैल को अधिकारी ने पीड़ित छात्रा से शादी कर ली है। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Fri, 06 Sep 2024 04: 10 PM IST

क्रिकेट खेलते समय हुई थी अधिकारी की गिरफ्तारी, कोर्ट से जेल जा सकते थे लेकिन समझौता हो गया, वकील बोले दोनों अब खुशी खुशी साथ रह रहे। 
  INDORE NEWS – फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर

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सीएमओ प्रभात बरकड़े के खिलाफ दर्ज रेप की एफआईआर को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। नगर पालिका में पदस्थ रहे बरकड़े पर इंदौर में रहकर NEET की तैयारी कर रही छात्रा पर दुष्कर्म का आरोप लगा था। 23 मार्च को इंदौर के एमआईजी थाने में पीड़िता ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। एफआईआर में पीड़िता के नाबालिग होने की बात कही गई थी लेकिन कोर्ट में साबित हुआ कि पीड़िता घटना के समय बालिग थी। पीड़िता द्वारा एफआईआर करवाने के बाद ही आरोपी सीएमओ ने पीड़िता ने शादी कर ली थी। अधिकारी के वकील ने कहा है कि दोनों खुशी खुशी जीवन साथ में बिता रहे हैं। दोनों इंदौर में पढ़ाई के दौरान संपर्क में आए थे। दोनों शहडोल के बालाघाट के रहने वाले हैं। एक दूसरे को पहले से जानते थे और दूर के रिश्तेदार भी हैं। सीएमओ के वकील राहुल पेठे ने कहा कि पीड़िता का जन्म 6 नवंबर 2002 का है। घटना 8 मई 2022 की है, उस समय पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक थी। पहले पीड़िता के नाबालिग होने की बात कही गई थी। पीड़िता और सीएमओ दोनों शादी करके खुशी से साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने सभी पहलुओं को देखते हुए एफआईआर को खारिज करने के ऑर्डर दिए हैं।

क्रिकेट खेलते समय सीएमओ की हुई थी गिरफ्तारी
शहडोल की धनपुरी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभात बरकड़े को इंदौर पुलिस ने सात अप्रैल 2024 को क्रिकेट खेलते वक्त गिरफ्तार किया था। पीड़ित ने 23 मार्च को इंदौर के एमआईजी थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने 376, 323, 294, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी प्रभात बरकड़े पिछले दो साल से धनपुरी नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में पदस्थ थे। 

इंदौर, जबलपुर और कई शहरों में किया रेप
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अधिकारी प्रभात उसे इंदौर और जबलपुर समेत कई जगहों पर ले गया और शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया। जब वह प्रभात पर शादी करने के लिए कहने लगी तो वह मुकर गया। इसके बाद उसने केस दर्ज करवाने का निर्णय लिया। पुलिस ने अधिकारी को 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया था जहां सुनवाई के दौरान उसे जेल भेजा जा सकता था लेकिन पीड़िता और उसकी मां कोर्ट में आई और समझौता हो गया। अधिकारी के वकील ने कहा कि हमारा पक्षकार सात दिन में पीड़िता से शादी कर लेगा, इस पर कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर दी। बाद में 12 अप्रैल को अधिकारी ने पीड़ित छात्रा से शादी कर ली है।

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