indore-news:-रात-में-होटल-और-क्लब-बार-की-लाइव-रिकॉर्डिंग-देखेंगे-अधिकारी,-स्टूडेंट्स-और-अपराधियों-पर-रहेगी-नजर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Mon, 08 Jul 2024 07: 29 AM IST इंदौर में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया आदेश, इंदौर के हर होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और क्लब बार में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य, अधिकारियों को देना होगी लाइव एक्सेस की सुविधा   क्लब में पार्टी के दौरान डांस करती युवतियां। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर विस्तार Follow Us इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी रेस्टोरेन्ट बार, होटल बार एवं क्लब बार में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।  अपराधों पर नियंत्रण के लिए सख्ती नियमों के मुताबिक रेस्टोरेन्ट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 11: 30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12 बजे तक नियत है। समय-समय पर आबकारी विभाग, पुलिस विभाग व अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान बार निर्धारित समय के बाद भी देर रात तक संचालित होना पाए जाते हैं। कई रेस्तरां, होटल और बार देर रात तक खुले रहने के कारण, उनमें अप्रिय घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स के बार में आने की शिकायतें और अपराधियों के द्वारा हंगामे करने के मामले भी लगातार सामने आते हैं।  निजता के अधिकार का ध्यान रखना होगा जारी आदेशानुसार इंदौर जिले में संचालित समस्त रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) को निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। इसके अनुसार बार परिसर के प्रवेश द्वार, मदिरा संग्रहण काउन्टर, डायनिंग परिसर, निकासी द्वार व पार्किंग में क्लोज सर्किट टेलीव्हिजन (सीसीटीवी) कैमरें अनिवार्यतः लगवाएंगे तथा उक्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी संकेत प्रदर्शित करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बार में आने वाले लोगों को यह पता रहेगा कि उन पर निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे उन क्षेत्रों में नहीं लगाए जाएंगे जिसमें व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो एवं सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एकांतता का उल्लंघन होता हो। अधिकारियों को देना होगा लाइव एक्सेस सीसीटीवी कैमरे व उनके एक्सेस का उद्देश्य, रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ. एल.-4) का नियमानुसार संचालन, उनमें होने वाले अपराध को रोकने, व्यक्ति व संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण व संरक्षा है। सभी बार अनुज्ञप्तिधारी आधुनिक AI तकनीक एवं उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अपने अनुज्ञप्त परिसर में स्थापित करवाकर, उक्त सीसीटीवी कैमरों का रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक का लाइव एक्सेस, संबंधित आबकारी, अन्य संबंधित अधिकारियों तथा आबकारी नियंत्रण कक्ष इंदौर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Mon, 08 Jul 2024 07: 29 AM IST

इंदौर में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया आदेश, इंदौर के हर होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और क्लब बार में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य, अधिकारियों को देना होगी लाइव एक्सेस की सुविधा
  क्लब में पार्टी के दौरान डांस करती युवतियां। – फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर

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इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी रेस्टोरेन्ट बार, होटल बार एवं क्लब बार में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

अपराधों पर नियंत्रण के लिए सख्ती
नियमों के मुताबिक रेस्टोरेन्ट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 11: 30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12 बजे तक नियत है। समय-समय पर आबकारी विभाग, पुलिस विभाग व अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान बार निर्धारित समय के बाद भी देर रात तक संचालित होना पाए जाते हैं। कई रेस्तरां, होटल और बार देर रात तक खुले रहने के कारण, उनमें अप्रिय घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स के बार में आने की शिकायतें और अपराधियों के द्वारा हंगामे करने के मामले भी लगातार सामने आते हैं। 

निजता के अधिकार का ध्यान रखना होगा
जारी आदेशानुसार इंदौर जिले में संचालित समस्त रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) को निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। इसके अनुसार बार परिसर के प्रवेश द्वार, मदिरा संग्रहण काउन्टर, डायनिंग परिसर, निकासी द्वार व पार्किंग में क्लोज सर्किट टेलीव्हिजन (सीसीटीवी) कैमरें अनिवार्यतः लगवाएंगे तथा उक्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी संकेत प्रदर्शित करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बार में आने वाले लोगों को यह पता रहेगा कि उन पर निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे उन क्षेत्रों में नहीं लगाए जाएंगे जिसमें व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो एवं सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एकांतता का उल्लंघन होता हो।

अधिकारियों को देना होगा लाइव एक्सेस
सीसीटीवी कैमरे व उनके एक्सेस का उद्देश्य, रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ. एल.-4) का नियमानुसार संचालन, उनमें होने वाले अपराध को रोकने, व्यक्ति व संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण व संरक्षा है। सभी बार अनुज्ञप्तिधारी आधुनिक AI तकनीक एवं उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अपने अनुज्ञप्त परिसर में स्थापित करवाकर, उक्त सीसीटीवी कैमरों का रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक का लाइव एक्सेस, संबंधित आबकारी, अन्य संबंधित अधिकारियों तथा आबकारी नियंत्रण कक्ष इंदौर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

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