सत्यनारायण पटेल – फोटो : अमर उजाला, इंदौर
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इंदौर जिला न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस विधायक को गुरुवार को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल के खिलाफ 2018 में किसानों की समस्या को लेकर देपालपुर में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन एवं सभा को लेकर धारा 188 और 143 के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद उन्हें 41 नंबर कोर्ट में गुरुवार को सजा सुनाई गई। इस मामले की सुनवाई पहले भोपाल विशेष न्यायालय में चल रही थी, लेकिन दो वर्ष पहले इंदौर में विशेष न्यायालय गठित होने के बाद इसकी सुनवाई इंदौर में शुरू हो गई।
पुलिस ने पटेल के खिलाफ भादवि की धारा 188 और 143 में प्रकरण दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश सुरेश यादव ने गुरुवार को पटेल को धारा 143 में सजा सुनाई। इसे अस्वीकारते हुए पटेल ने जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपए की जमानत दे दी।
बगैर अनुमति के किया था प्रदर्शन
मामला वर्ष 2018 का है। एडवोकेट संतोष यादव ने बताया कि देपालपुर पुलिस थाने में पटेल के खिलाफ बगैर शासन की अनुमति प्रदर्शन करने और सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करने की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। न्यायालय ने धारा 188 में तो पटेल को बरी कर दिया, लेकिन धारा 143 में सजा सुना दी। एडवोकेट जय हार्डिया ने बताया कि हम विशेष न्यायालय के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देंगे।
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