indore:वेतनमान-को-लेकर-फैसले-का-पालन-नहीं,-आईएएस-सुलेमान,-रस्तोगी-समेत-पांच-के-खिलाफ-वारंट-जारी
हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला विस्तार वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें एक कर्मचारी के वेतनमान को लेकर हुए फैसले का पालन नहीं करने पर इंदौर हाईकोर्ट ने आईएएस मोहम्मद सुलेमान, मनीष रस्तोगी, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल,आरसी पनीका के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग केे एक कर्मचारी के वेतनमान को लेकर आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं हुआ। इस मामले में सुनवाई होने के बाद यह तथ्य कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने अवमानना मानकर पांच अफसरों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया और उन्हे नोटिस जारी हुए है। अब 9 सितंबर को अफसरों को पेेश होना है। प्रदेश की पिछली सरकार ने संविदा कर्मचारियो को बढ़ा हुआ वेतनमान देने का फैसला लिया था। इसमें जो कर्मचारी छूट गए थे। उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया। फिर भी वेतनमान नहीं मिला तो कर्मचारी पार्थन पिल्लई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने उनके पक्ष मेें फैसला लिया। फैसले का पालन नहीं होने पर पिल्लई ने कोर्ट में अवमानना याचिका लगा दी। इसके बाद कोर्ट नेे पांच अफसरों को नोटिस जारी किए। अब अफसरों को 9 सितंबर को पेश होकर जमानत कराना होगी। 

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एक कर्मचारी के वेतनमान को लेकर हुए फैसले का पालन नहीं करने पर इंदौर हाईकोर्ट ने आईएएस मोहम्मद सुलेमान, मनीष रस्तोगी, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल,आरसी पनीका के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग केे एक कर्मचारी के वेतनमान को लेकर आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं हुआ।

इस मामले में सुनवाई होने के बाद यह तथ्य कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने अवमानना मानकर पांच अफसरों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया और उन्हे नोटिस जारी हुए है। अब 9 सितंबर को अफसरों को पेेश होना है।

प्रदेश की पिछली सरकार ने संविदा कर्मचारियो को बढ़ा हुआ वेतनमान देने का फैसला लिया था। इसमें जो कर्मचारी छूट गए थे। उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया। फिर भी वेतनमान नहीं मिला तो कर्मचारी पार्थन पिल्लई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

कोर्ट ने उनके पक्ष मेें फैसला लिया। फैसले का पालन नहीं होने पर पिल्लई ने कोर्ट में अवमानना याचिका लगा दी। इसके बाद कोर्ट नेे पांच अफसरों को नोटिस जारी किए। अब अफसरों को 9 सितंबर को पेश होकर जमानत कराना होगी। 

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