Hijab Ban: कॉलेज में हिजाब, बुर्के पर बैन बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है. कोर्ट ने गुरुवार को जानकारी दी कि वह बंबई हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें मुंबई के एक कॉलेज परिसर में ‘हिजाब’, ‘बुर्का’ और ‘नकाब’ पहनने पर बैन लगाने के निर्णय को बरकरार रखा गया है. छात्राओं को ‘ड्रेस कोड’ पर निर्देशों के कारण हो रही है दिक्कत प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक वकील की दलीलों पर गौर किया कि परीक्षा शुरू हो रही है. ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को ‘ड्रेस कोड’ पर निर्देशों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. जैनब अब्दुल कय्यूम समेत याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अबीहा जैदी ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि कॉलेज में ‘यूनिट टेस्ट’ शुरू हो रहे हैं. इस पर सीजेआई ने कहा कि इस पर शुक्रवार सुनवाई होगी. मैंने इसे पहले ही सूचीबद्ध कर दिया है. Read Also : कर्नाटक में फिर हिजाब को लेकर मचा बवाल! सिद्धारमैया सरकार के फैसले पर बीजेपी हुई हमलावर क्या कहा था बंबई हाई कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट ने ‘चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी’ के एन जी आचार्य एवं डी के मराठे कॉलेज द्वारा हिजाब, बुर्के और नकाब पर बैन लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से 26 जून को इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि ऐसे नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं. हाई कोर्ट ने कहा था कि ‘ड्रेस कोड’ का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है, जो कि शैक्षणिक संस्थान की ‘‘स्थापना और प्रशासन’’ के लिए कॉलेज के मौलिक अधिकार का हिस्सा है.

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Hijab Ban: कॉलेज में हिजाब, बुर्के पर बैन बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है. कोर्ट ने गुरुवार को जानकारी दी कि वह बंबई हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें मुंबई के एक कॉलेज परिसर में ‘हिजाब’, ‘बुर्का’ और ‘नकाब’ पहनने पर बैन लगाने के निर्णय को बरकरार रखा गया है.

छात्राओं को ‘ड्रेस कोड’ पर निर्देशों के कारण हो रही है दिक्कत प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक वकील की दलीलों पर गौर किया कि परीक्षा शुरू हो रही है. ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को ‘ड्रेस कोड’ पर निर्देशों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. जैनब अब्दुल कय्यूम समेत याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अबीहा जैदी ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि कॉलेज में ‘यूनिट टेस्ट’ शुरू हो रहे हैं. इस पर सीजेआई ने कहा कि इस पर शुक्रवार सुनवाई होगी. मैंने इसे पहले ही सूचीबद्ध कर दिया है.

Read Also : कर्नाटक में फिर हिजाब को लेकर मचा बवाल! सिद्धारमैया सरकार के फैसले पर बीजेपी हुई हमलावर

क्या कहा था बंबई हाई कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट ने ‘चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी’ के एन जी आचार्य एवं डी के मराठे कॉलेज द्वारा हिजाब, बुर्के और नकाब पर बैन लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से 26 जून को इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि ऐसे नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं. हाई कोर्ट ने कहा था कि ‘ड्रेस कोड’ का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है, जो कि शैक्षणिक संस्थान की ‘‘स्थापना और प्रशासन’’ के लिए कॉलेज के मौलिक अधिकार का हिस्सा है.