high-court:-नाबालिग-का-लगातार-पीछा-करना-और-प्यार-का-इजहार-यौन-उत्पीड़न-जैसा
High Court: बंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि प्यार के इजहार के लिए अगर कोई लगातार किसी लड़की का पीछा करता है तो इसे यौन उत्पीड़न के समान माना जाएगा. कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि लड़की का लगातार पीछा करना और दावा करता है कि वह उसके प्यार को स्वीकार कर लेगी, यह दर्शाता है कि पीछा करने वाले का इरादा अच्छा नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यह पोक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के दायरे में आएगा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गोविंद सनप ने 4 फरवरी 2021 को अमरावती की एक कोर्ट के फैसले बरकरार रखा है. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग ने अपनी याचिका में कहा है कि आरोपी लड़का उसका लगातार पीछा कर रहा था. लड़की ने उसे पीछा करने से बार-बार मना किया. यह भी साफ किया कि उसकी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नही है. लेकिन बार बार मना करने के बाद भी वो पीछा करना नहीं छोड़ रहा था. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपी ने व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के इरादे से बार-बार उसका पीछा किया ऐसे में यह POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध पूरी तरह से लागू होगा. जाहिर हो रही है आरोपी की मंशा- हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने जो सबूत दिए है वो यह साबित करने के लिए काफी हैं कि आरोपी उसका यौन शोषण कर रहा था. आरोपी मना करने के बाद भी बार-बार पीड़िता का पीछा कर रहा था. इसपर जज ने कहा कि मेरे विचार में आरोपी की मंशा उसके आचरण से नजर आ रही थी. उसकी मंशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी. आरोपी को पीड़िता ने मारा थप्पड़ लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पेश किए गए सबूतों पर गौर करने पर हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता ने अपने स्तर पर शुरू से ही आरोपी का विरोध किया. उसने साफ भी किया कि उसे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नही है. इसके बावजूद आरोपी ने एक नहीं सुनी और पीछा करना लगातार जारी रखा. इसके बाद 19 अगस्त 2017 को पीड़िता ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई. हालांकि कोर्ट में आरोपी ने झूठे मामले में फंसाने की बात भी कही लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील को खारिज कर दिया. Also Read: Kal Ka Mausam: UP में कभी बारिश तो कभी धूप, 30 से ज्यादा जिलों में कल बारिश का अलर्ट Jharkhand Politics: दिल्ली से लौटे चंपाई सोरेन, कहा चश्मा बनवाने दिल्ली… देखें वीडियो

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High Court: बंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि प्यार के इजहार के लिए अगर कोई लगातार किसी लड़की का पीछा करता है तो इसे यौन उत्पीड़न के समान माना जाएगा. कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि लड़की का लगातार पीछा करना और दावा करता है कि वह उसके प्यार को स्वीकार कर लेगी, यह दर्शाता है कि पीछा करने वाले का इरादा अच्छा नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यह पोक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के दायरे में आएगा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गोविंद सनप ने 4 फरवरी 2021 को अमरावती की एक कोर्ट के फैसले बरकरार रखा है.

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग ने अपनी याचिका में कहा है कि आरोपी लड़का उसका लगातार पीछा कर रहा था. लड़की ने उसे पीछा करने से बार-बार मना किया. यह भी साफ किया कि उसकी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नही है. लेकिन बार बार मना करने के बाद भी वो पीछा करना नहीं छोड़ रहा था. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपी ने व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के इरादे से बार-बार उसका पीछा किया ऐसे में यह POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध पूरी तरह से लागू होगा.

जाहिर हो रही है आरोपी की मंशा- हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने जो सबूत दिए है वो यह साबित करने के लिए काफी हैं कि आरोपी उसका यौन शोषण कर रहा था. आरोपी मना करने के बाद भी बार-बार पीड़िता का पीछा कर रहा था. इसपर जज ने कहा कि मेरे विचार में आरोपी की मंशा उसके आचरण से नजर आ रही थी. उसकी मंशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी.

आरोपी को पीड़िता ने मारा थप्पड़
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पेश किए गए सबूतों पर गौर करने पर हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता ने अपने स्तर पर शुरू से ही आरोपी का विरोध किया. उसने साफ भी किया कि उसे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नही है. इसके बावजूद आरोपी ने एक नहीं सुनी और पीछा करना लगातार जारी रखा. इसके बाद 19 अगस्त 2017 को पीड़िता ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई. हालांकि कोर्ट में आरोपी ने झूठे मामले में फंसाने की बात भी कही लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील को खारिज कर दिया.

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