सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सुनवाई के दौरान
जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और पीवी संजय कुमार की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि निचली अदालत ने मानहानि के अपराध के लिए भादवि की दफा 499 के तहत निर्धारित दो साल की कैद की अधिकतम सजा देने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया. इसमें कोई संदेह नहीं कि बयान अच्छे नहीं थे, लेकिन चूंकि निचली अदालत द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया, इसलिए सजा के आदेश पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की जरूरत है.
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