अविश्वास प्रस्ताव की क्या है पूरी प्रक्रिया ?
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है. इसे कोई भी सांसद ला सकता है. लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावाली के नियम 198(1) से 198(5) तक इसका उल्लेख है.
नियम 198(1)(क): इस नियम के अनुसार अविश्वास लाने वाले सदस्य को पहले स्पीकर के बुलाने पर सदन से अनुमति मांगना पड़ता है.
नियम 198(1)(ख): सदस्य को प्रस्ताव की लिखित सूचना सुबह 10 बजे तक लोकसभा सेक्रेटरी को देनी होती है.
नियम 198(2): अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए.
नियम 198(3): स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए दिन तय होती है.
नियम 198(4): अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर वोटिंग कराते हैं और उस आधार पर फैसला करते हैं.
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