जिला जेल में रक्षाबंधन के लिए बहनें बांध सकेंगी राखियां - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us मध्यप्रदेश के छतरपुर में बंदियों के लिए जेल प्रशासन ने इस बार अनोखी व्यवस्था की है। रक्षाबंधन के अवसर 30 अगस्त को बहनें जेल में बंद अपने भाईयों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक राखी बांध सकेंगी। पुरुष बंदियों से मुलाकात और राखी बांधने हेतु उनके परिवार की महिला सदस्य अपने छह  वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दिला पाएगी। जेल अधीक्षक केके कुलश्रेष्ठ ने बताया कि एक बंदी से मुलाकात का अधिकतम समय 10 मिनट होगा। बंदियों के परिजनों को पहचान पत्र लेकर आना होगा तथा मुलाकात के दौरान कीमती सामान और मोबाइल आदि लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही पके हुए भोजन की अनुमति नहीं रहेगी। केवल मौसमी फल और 200 ग्राम मिठाई ही जेल गेट के अंदर ले जा सकेंगे। नारियल जेल के अंदर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन खुद पूजा की थाली उपलब्ध करवाएगा। केवल रूमाल, राखी, चंदन लेकर जाना होगा। एक कैदी से मुलाकात करने वाले परिजन एक ही बार में जा सकेंगे। नगद पैसा लेना-देना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मुलाकात के दौरान जेल प्रशासन पहले तलाशी करेगा। किसी तरह की विवादित स्थिति उत्पन्न न करें अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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जिला जेल में रक्षाबंधन के लिए बहनें बांध सकेंगी राखियां – फोटो : अमर उजाला

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मध्यप्रदेश के छतरपुर में बंदियों के लिए जेल प्रशासन ने इस बार अनोखी व्यवस्था की है। रक्षाबंधन के अवसर 30 अगस्त को बहनें जेल में बंद अपने भाईयों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक राखी बांध सकेंगी। पुरुष बंदियों से मुलाकात और राखी बांधने हेतु उनके परिवार की महिला सदस्य अपने छह  वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दिला पाएगी।

जेल अधीक्षक केके कुलश्रेष्ठ ने बताया कि एक बंदी से मुलाकात का अधिकतम समय 10 मिनट होगा। बंदियों के परिजनों को पहचान पत्र लेकर आना होगा तथा मुलाकात के दौरान कीमती सामान और मोबाइल आदि लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही पके हुए भोजन की अनुमति नहीं रहेगी। केवल मौसमी फल और 200 ग्राम मिठाई ही जेल गेट के अंदर ले जा सकेंगे। नारियल जेल के अंदर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन खुद पूजा की थाली उपलब्ध करवाएगा। केवल रूमाल, राखी, चंदन लेकर जाना होगा। एक कैदी से मुलाकात करने वाले परिजन एक ही बार में जा सकेंगे। नगद पैसा लेना-देना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मुलाकात के दौरान जेल प्रशासन पहले तलाशी करेगा। किसी तरह की विवादित स्थिति उत्पन्न न करें अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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