chhatarpur:-नाबालिग-के-साथ-दुष्कर्म-करने-के-मामले-में-20-साल-की-कठोर-कैद,-ढाई-हजार-जुर्माना
एसपी कार्यालय, छतरपुर - फोटो : अमर उजाला विस्तार Follow Us छतरपुर के लवकुशनगर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला दिया है। 32 साल के आरोपी को दोषी ठहराकर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया है। Trending Videos एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 17 अक्तूबर 2022 को दिन में 12.30 बजे 16 साल से कम आयु की पीड़िता अपने लहंगे का ब्लाउज ठीक कराने के लिए आरोपी के घर गई थी। वह घर पर अकेला था। आरोपी पीड़िता को कमरे में खींच कर ले गया और कुंडी लगा दी। पीड़िता के साथ जबरदस्ती कर मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि जो सामने मोबाइल रखा है, उसमें वीडियो बन रहा है। यदि पीड़िता ने किसी को बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा और पीड़िता के मां-बाप को भी जान से खत्म कर देगा। यह सुनकर पीड़िता डर गई और उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। आए दिन आरोपी पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने घर में बुलाता था। किंतु वह मना कर देती थी। 15 नवंबर 2022 को जब आरोपी पीड़िता को बुला रहा था, उसी समय पीड़िता की मां ने देख लिया और पीड़िता से पूछने पर उसने पूरी घटना के बारे में मां को बताया। थाना लवकुशनगर ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट के सुपुर्द कर दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक केएल प्रजापति ने पैरवी करते हुए सबूत एवं गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की दलील रखी। न्यायाधीश डॉक्टर सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर के साथ 2 हजार 5 सौ रुपये के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई।

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एसपी कार्यालय, छतरपुर – फोटो : अमर उजाला

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छतरपुर के लवकुशनगर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला दिया है। 32 साल के आरोपी को दोषी ठहराकर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया है।

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एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 17 अक्तूबर 2022 को दिन में 12.30 बजे 16 साल से कम आयु की पीड़िता अपने लहंगे का ब्लाउज ठीक कराने के लिए आरोपी के घर गई थी। वह घर पर अकेला था। आरोपी पीड़िता को कमरे में खींच कर ले गया और कुंडी लगा दी। पीड़िता के साथ जबरदस्ती कर मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि जो सामने मोबाइल रखा है, उसमें वीडियो बन रहा है। यदि पीड़िता ने किसी को बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा और पीड़िता के मां-बाप को भी जान से खत्म कर देगा।

यह सुनकर पीड़िता डर गई और उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। आए दिन आरोपी पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने घर में बुलाता था। किंतु वह मना कर देती थी। 15 नवंबर 2022 को जब आरोपी पीड़िता को बुला रहा था, उसी समय पीड़िता की मां ने देख लिया और पीड़िता से पूछने पर उसने पूरी घटना के बारे में मां को बताया। थाना लवकुशनगर ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट के सुपुर्द कर दिया।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक केएल प्रजापति ने पैरवी करते हुए सबूत एवं गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की दलील रखी। न्यायाधीश डॉक्टर सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर के साथ 2 हजार 5 सौ रुपये के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई।

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